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कोरोना: लॉकडाउन में ‘एयरपोर्ट’ और ‘रेलवे स्टेशन’ जाने के लिए करें ये काम, नहीं रोकेगी पुलिस

लॉकडाउन में कलेक्टर ने जारी की गाइडलाइन....

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lockdown in bhopal

भोपाल। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए भोपाल में शुक्रवार रात आठ बजे से 10 दिन के लिए लगने वाला लॉकडाउन सिर्फ नगर निगम सीमा में रहेगा। इससे दूध, दवा, फल, सब्जी, उचित मूल्य दुकान, उद्योग और सरकारी कार्यालय सहित सभी अत्यावश्यक सेवाओं को बाहर रखा गया है। अति आवश्यक काम से भोपाल नगर निगम सीमा के अंदर आने या बाहर जाने के लिए ई-पास लेने पड़ेंगे। राजधानी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को 10 दिन के लिए भोपाल में लॉकडाउन का निर्णय लिया था। इस फैसले का गुरुवार को और स्पष्ट किया गया है।

भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया ने गुरुवार शाम इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी। इस नियमावली के मुताबिक, लोगों को घर से निकलने से लेकर मंदिर-मस्जिद सब बंद रहेंगे। राशन की दुकानें खुलेंगी। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता और न्यूज़ पेपर हॉकर सुबह 6:30 से 9:30 बजे तक टोटल लॉकडाउन से मुक्त होंगे।

वहीं इस दौरान अगर आपको यात्रा करनी है और 'एयरपोर्ट' और 'रेलवे स्टेशन' जाना है तो, इसके लिए आपको टिकट की कॉपी रखना जरूरी होगा। अगर आपको पुलिस कहीं पर भी रोकती है तो आप टिकट दिखा कर जा सकते है। यात्रा करने के लिए सड़क पर आने-जाने वालों पर प्रतिबंध नहीं होगा। साथ ही नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे चालू रहेंगे।