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सरकार ने जारी की नई गाइड लाइन, अब ऑनलाइन नहीं खरीद सकते हैं ये सामान

अब ई-कॉमर्स कंपानियां लॉकडाउन के दौरान केवल आवश्यक सामनों की ही बिक्री कर सकेंगी।

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भोपाल

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Pawan Tiwari

Apr 19, 2020

सरकार ने जारी किया नया ऑर्डर, सिर्फ इन सामनों की कर सकते हैं ऑनलाइन खरीदी

सरकार ने जारी किया नया ऑर्डर, सिर्फ इन सामनों की कर सकते हैं ऑनलाइन खरीदी

भोपाल. कोरोना वायरस के कारण देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को पूरा होगा। वहीं, पीएम मोदी की घोषणा के अनुसार, 20 अप्रैल से कई क्षेत्रों में छूट मिलने की संभावना थी। इस छूट में ई-कामर्स कंपानियां भी शामिल थीं। लेकिन अब ई-कॉमर्स कंपानियां लॉकडाउन के दौरान केवल आवश्यक सामनों की ही बिक्री कर सकेंगी। सरकार ने गैर जरूरी चीजों की बिक्री पर रोक लगा दी है। इसके लिए गृह मंत्रालय ने ऑर्डर जारी कर दिया है। बता दें कि खुदारा व्यापारियों ने इस बात का विरोध किया था कि ई-कार्मस कंपानियों को सभी तरह के सामान की बिक्री की छूट नहीं दी जानी चाहिए।

जारी किया गया लेटर
रविवार को गृह मंत्रालय के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है। लेटर के अनुसार, लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-जरूरी सामानों की आपूर्ति पर रोक लगाई जा रही है। यह रोक पूरे देश में लागू रहेगी। गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिव को यह लेटर भेजा गया है।

सरकार के फैसले से नाराज थे खुदरा व्यापारी
भोपाल के कई व्यापारिक संगठनों ने सरकार के उस फैसले का विरोध किया था जिसमें कहा गया था कि ई-कॉमर्स कंपानियों को 20 अप्रैल के बाद छूट दी जाएगी। लेकिन सरकार ने अभी लेटर जारी कर साफ कर दिया है कि ई-कॉर्मस कंपानियां केवल उन्हीं वस्तुओं की बिक्री कर सकेंगी जो आवश्यक हैं।

पहले क्या थी छूट
सरकार ने अब ई-कॉमर्स वेबसाइटों को 20 अप्रैल से गैर-आवश्यक वस्तुओं को बेचने और डिलीवर करने की अनुमति दी थी। ई-कॉमर्स वेबसाइट केवल आवश्यक किराना और मेडिकल उत्पादों की बिक्री कर रही थी लेकिन अब सभी कंपनिया 20 अप्रैल से सभी गैर-आवश्यक चीजों के ऑर्डर स्वीकार करेंगी। लॉकडाउन में मोबाइल फोन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप और स्टेशनरी आइटम को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान बेचने की अनुमति थी लेकिन अब सरकार ने इस पर रोक लगा दी है।