
E-Vehicle Subsidy : मध्य प्रदेश में ई-व्हीकल खरीदने पर अब आम लोगों को न तो सब्सिडी मिलेगी और न ही किसी तरह का इन्सेंटिव दिया जाएगा। वित्त विभाग की आपत्ति के बाद अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदी की पॉलिसी में बदलाव किया गया है। बता दें कि, इससे पहले नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग पॉलिसी का जो ड्रॉफ्ट तैयार किया था, उसमें टू-व्हीलर, थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर खरीदने पर 10 हजार से 10 लाख रुपए तक की छूट देने का प्रावधान किया था। इसपर वित्त विभाग को आपत्ति थी।
मिली जानकारी के अनुसार, इस छूट के देने से सरकार के खजाने पर 3 हजार करोड़ से अधिक वित्तीय भार पड़ने वाला था। इस आपत्ति के बाद शुक्रवार को सीनियर अफसरों की कमेटी ने नए सिरे से पॉलिसी के ड्रॉफ्ट को लेकर मंथन किया और सब्सिडी के साथ इन्सेंटिव के प्रावधान को खत्म कर दिया है।
ई-व्हीकल खरीदने पर अब टैक्स और रजिस्ट्रेशन पर ही छूट दी जाएगी और वो भी सिर्फ एक साल के लिए ही प्रभावी रहेगी। यानी साफ है, जो पॉलिसी लागू होने के बाद एक साल के अंदर ईवी खरीदता है तो उसे इसका फायदा मिल सकेगा। पॉलिसी ड्राफ्ट में 1 साल पार्किंग में छूट, टोल से 50 फीसदी की रियायत, चार्जिंग स्टेशन को सस्ती बिजली जैसी सुविधा दी जानी प्रस्तावित थी।
Updated on:
15 Feb 2025 09:54 am
Published on:
15 Feb 2025 09:54 am
