
Employees DA Hiked by 3% and Arrears to be Paid in 6 Installments (Patrika.com)
MP news: मध्य प्रदेश के 7 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। आदेश जारी होने के बाद कर्मचारियों का डीए 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो जाएगा। ये आदेश 1 अप्रैल 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा। आदेश में बताया गया है कि बढ़ाए गए महंगाई भत्ते का भुगतान मई 2026 महीने में मिलने वेतन के साथ किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने कर्मचारियों को मिलने वाले एरियर को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है।
बता दें कि, महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा कुछ दिनों पहले ही की गई थी। इस बाद मोहन कैबिनेट की पिछले हफ्ते की मीटिंग में इस प्रस्ताव को पास कर हरी झंडी दी थी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट ने औपचारिक आदेश जारी कर लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। हालांकि, पेंशनरों को लेकर अभी स्थति पूरी तरह साफ नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार, उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर भी जल्द आदेश दिए जा सकते है।
सरकार ने एरियर (Arrears) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आदेश के अनुसार महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि का लाभ एक जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक की एरियर राशि का भुगतान किया जाएगा। यह राशि एक साथ नहीं दी जाएगी बल्कि इसका भुगतान छह समान किश्तों में दिया जाएगा। इन किश्तों का भुगतान मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2026 में किया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि सरकार पर इकट्ठा वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा और कर्मचारियों को रेगुलर बेसिस में भी भुगतान होता रहेगा।
वित्त विभाग ने जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच सेवानिवृत्त हो चुके हैं या जिनका निधन हो गया है, उन्हें अथवा उनके नामांकित सदस्य को एरियर की पूरी राशि एकमुश्त प्रदान की जाएगी।
महंगाई भत्ते की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक राशि को अगले पूर्ण रुपये में जोड़ा जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि महंगाई भत्ते का कोई भी हिस्सा किसी अन्य प्रयोजन के लिए वेतन का भाग नहीं माना जाएगा। सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि महंगाई भत्ते के भुगतान पर होने वाला व्यय संबंधित विभाग के स्वीकृत बजट प्रावधान के भीतर ही सुनिश्चित किया जाए। (MP news)
Published on:
02 Apr 2026 09:59 pm
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