
Orders to pay all dues of guest teachers by May 5
मध्यप्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों, श्रमिकों को बड़ी सौगात मिली है। राज्य सरकार ने उनके न्यूनतम वेतन में वृद्धि कर दी है। इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद श्रम विभाग ने गुरुवार को इसके आदेश जारी किए। इस आदेश के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों, श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में हजारों रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। खास बात यह है कि श्रम विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार मूल वेतन में वृद्धि हो रही है। इसमें महंगाई भत्ता आदि जुड़ने के बाद कर्मचारियों, श्रमिकों को प्रतिमाह वेतन में खासा लाभ होगा।
एमपी के न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड द्वारा नवंबर 2019 में आउटसोर्स कर्मचारियों, मजदूरों के वेतन में 25% वृद्धि की अनुशंसा करने के बाद सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से लागू करते हुए वेतन बढ़ा दिया पर एमपी टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने इसपर स्टे ले लिया था। इंदौर हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर 2024 को यह स्थगन हटा दिया। इसके बाद हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को मामले में फैसला सुनाते हुए टेक्सटाइल्स श्रमिकों के लिए अलग से वेतन निर्धारण के निर्देश दे दिए थे।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद श्रम विभाग वेतन वृद्धि के आदेश जारी कर दिए। कर्मचारी नेताओं के मुताबिक वेतन वृद्धि मूल वेतन में की गई है। इसमें महंगाई भत्ता जुड़ेगा जिसके बाद अधिक लाभ होगा। मूलवेतन के आधार पर ही महंगाई भत्ता भी बढ़कर है।
वेतन बढ़ोत्तरी लागू होने के बाद अकुशल श्रमिक की सेलरी 10175 से बढ़कर 11800 रुपए प्रतिमाह हो जाएगी। इसी तरह
अर्द्ध कुशल की 12796, कुशल की 14519 और उच्च कुशल कर्मचारियों की मासिक सेलरी 16144 रुपए प्रतिमाह हो जाएगी।
श्रेणी- वर्तमान वेतन-बढ़ोत्तरी-प्रस्तावित वेतन
अकुशल- 10175- 1625- 11800
अर्द्ध कुशल- 11032-1764- 12796
कुशल- 12410- 2109 -14519
उच्च कुशल- 13710- 2434- 16144
Updated on:
28 Feb 2025 09:50 pm
Published on:
28 Feb 2025 09:49 pm
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