
EOW filed FIR in Sahara land scam- image patrika
Sahara- मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल, जबलपुर और कटनी में सहारा की जमीन बिक्री घोटाले में FIR दर्ज कर ली गई है। मामले में शिकायत की जांच के बाद ईओडब्लू EOW ने यह एफआइआर दर्ज की। आरोप है कि सहारा ने जमीन बेचने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं किया। 1000 करोड़ की कीमत वाली जमीन को महज 98 करोड़ रुपए में बेच दिया। जमीन बेचने के बाद भी निवेशकों को उनका बाकी पैसा नहीं लौटाया। ईओडब्ल्यू के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार SEBI-Sahara खाते में पैसे जमा कराने की बजाए सहारा ग्रुप ने शैल कंपनियों में राशि जमा करा दी। इस मामले में आशुतोष मनु दीक्षित की शिकायत पर EOW ने शुक्रवार को FIR दर्ज की। ईओडब्ल्यू के अनुसार जबलपुर और कटनी में जमीन बेचने के फैसले में कॉर्पोरेट कंट्रोल मैनेजमेंट प्रमुख (CCM) सीमांतो रॉय सीधे शामिल पाए गए। घोटाले में कुल 72.82 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है।
सहारा ग्रुप की जमीन घोटाले की शिकायत के बाद फरवरी में ईओडब्लू ने जांच शुरू की। इस दौरान व्यापक जांच और पूछताछ के बाद मामले में FIR दर्ज कर ली गई। आरोप है कि भोपाल और सागर में जमीन बिक्री की राशि 62.52 करोड़ को SEBI-Sahara खाते में जमा नहीं कराया गया। जबलपुर, कटनी और ग्वालियर में भी करोड़ों की हेराफेरी की गई।
सहारा ग्रुप ने कई शहरों में सहारा सिटी बनाने के नाम से जमीनें खरीदीं थीं। सुप्रीम कोर्ट व भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानि SEBI द्वारा ग्रुप को इस शर्त पर प्रॉपर्टी बेचने की अनुमति दी गई थी कि प्राप्त राशि से निवेशकों का पैसा लौटाना होगा। इसके लिए जमीनों के खरीदार को मुंबई के बैंक ऑफ इंडिया के सेबी-सहारा रिफंड खाता नंबर 012210110003740 में सीधे पैसे जमा कराने का प्रावधान था लेकिन सहारा ग्रुप ने शैल कंपनियों में राशि जमा करा दी। इस प्रकार जमीन बेचने के बाद भी निवेशकों को राशि नहीं दी।
ईओडब्लू ने अपनी जांच में जबलपुर और कटनी की जमीन बेचने के फैसले में कॉर्पोरेट कंट्रोल मैनेजमेंट प्रमुख सीमांतो रॉय को सीधे तौर पर शामिल पाया। डीजीएम जेबी रॉय की भोपाल की जमीन बेचने के मामले में अहम भूमिका पाई गई।
Updated on:
25 Jul 2025 05:50 pm
Published on:
25 Jul 2025 05:49 pm
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