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बिना परमिशन गाड़ी को मॉडिफाई कराया तो लगेगा 25 हजार जुर्माना

भोपाल। नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया, लेकिन अभी 40 फीसदी चालक इसके बारे में नहीं जानते। ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के जागरूकता अभियान के तहत लोगों को नए कानून की जानकारी दी जा रही है।

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7 दिन से चल रहे अभियान में शहर में लगभग 60 फ़ीसदी वाहन चालकों को नए मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ प्रावधानों की जानकारी दी। अभी भी यह नहीं पता है कि वाहन में फैंसी नंबर प्लेट और बगैर अनुमति गाड़ी मॉडिफाई करना गैरकानूनी है। ऐसे मामलों में अब दोष साबित होने पर न्यायालय से 25 हजार रुपए तक का जुर्माना तय है।

लेनी होगी अनुमति

नए प्रावधान में स्पष्ट किया गया है कि कंपनी द्वारा निर्मित गाड़ी को मॉडिफाई करना गैरकानूनी है। यदि मोडिफिकेशन अनिवार्य है तो इसकी पूर्व अनुमति परिवहन विभाग से लिखित में लेनी होगी। वर्तमान में कई लोग अपनी गाड़ी को अपने हिसाब से मोडिफाइड करवा लेते हैं।

चालकों को दे रहे चेतावनी

रोशनपुरा बोर्ड ऑफिस नर्मदा पुरम रोड जैसे प्रमुख मार्ग पर फैंसी नंबर प्लेट लगे वाहनों को रोककर बातचीत की गई। वाहन चालकों ने अपने वाहन की नंबर प्लेट पर बाकायदा अपने विभाग का नाम और अपना सरनेम लिखा हुआ था। ऐसे चालकों को चेतावनी देकर छोड़ा जा रहा है।

अब कितना जुर्माना

● 3000 जुर्माना बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाने पर

● 1 से 3000 ओवर स्पीडिंग पर तक जुर्माना

● ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करने पर 10000 जुर्माना

● अनफिट छोटे वाहन पर 5000 एवं बड़े वाहन पर 10000 जुर्माना

● बिना बीमा के गाड़ी चलाने पर 3000 जुर्माना

● बिना हेलमेट की गाड़ी चलाने पर 2500 जुर्माना

● प्रतिबंधित इलाके में हॉर्न बजाने पर 2000

● वायु एवं ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर 10000 का जुर्माना

● नाबालिक यदि दुर्घटना करते हैं तो 25 हजार जुर्माना