
Good news: 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिविृत्त हुए या होने वाले शासकीय सेवकों की वार्षिक वेतनवृद्धि निर्धारण के मामले में चला आ रहा गतिरोध अब समाप्त होगा। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पेंशनर्स को वेतनवृद्धि का लाभ तो होगा, पेंशन में बढ़ोत्तरी भी होगी, लेकिन अफसरशाही ने पेंच भी लगा दिया है।
आदेश में अवकाश नकदीकरण एवं ग्रेज्युटी का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो कोर्ट गए थे और फैसला उनके पक्ष में आया है। इससे पेंशनर्स को अपेक्षाकृत आर्थिक लाभ नहीं होगा। पेंशनर्स ऐसोसिएशन ने सरकार के इस आदेश पर एतराज जताया है।
पेंशनर्स वेलफेयर एसो. के संरक्षक गणेश दत्त जोशी एवं अध्यक्ष अमोद सक्सेना ने कहा कि आदेश को कोर्ट में चुनौती देगी, क्योंकि कोर्ट के आदेश पर ही सरकार ने आदेश जारी किए हैं। इसमें भी भेदभाव कर दिया। यानी जो कर्मचारी कोर्ट जाएगा, सिर्फ उसे ही आर्थिक लाभ दिए जाने का तात्पर्य यही है कि सभी कोर्ट जाएं।
आदेश में कहा गया है कि वार्षिक वेतनवृद्धि काल्पनित स्वीकृत की जाएगी। काल्पनिक वेतनवृद्धि स्वीकृति के आधार पर सिर्फ पेंशन का निर्धारण, पुनरीक्षण से संबंधित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
Updated on:
19 Nov 2024 10:14 am
Published on:
19 Nov 2024 09:22 am
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