
4th Time Pay Scale :मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। सूबे के 60 हजार कार्यभारित और आकस्मिक निधि सेवा के कर्मचारियों को सरकार चौथे समयमान वेतनमान का लाभ देने वाली है। इस संबंध में वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई है और सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष से मिली जानकारी के अनुसार, कार्यभारित और आकस्मिक निधि सेवा नियम के अंतर्गत नियुक्त प्रदेश के 60 हजार कर्मचारियों को सरकार ने चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ देने का आदेश जारी किया है। बीते दिनों मध्य प्रदेश में मंत्रालय के अधिकारियों-कर्मचारियों ने चौथे समयमान वेतनमान की मांग उठाई थी।
मध्य प्रदेश के वे कर्मचारी जो 35 साल की सेवा अवधि पूरी कर चुके है उन्हें ही चौथे समयमान वेतनमान का लाभ दिया जायेगा। इसके लिए संबंधित विभागों को सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग से निर्देश मिल चुके है।
चतुर्थ समयमान वेतनमान के लिए सेवा अवधि की गणना प्रतियोगी या चयन परीक्षा के माध्यम से भर्ती के पद पर प्रथम बार किए गए कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से की जाएगी।उच्चतम वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को उन अर्हताओं को पूरा करना आवश्यक होगा, जो सेवा भर्ती नियम के अनुसार पदोन्नति के लिए निर्धारित है यानी सेवा अभिलेख सही होना चाहिए।
मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को अभी दस, बीस और तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय समयमान वेतनमान देने का नियम है। राज्य प्रशासनिक सेवा और वित्त सेवा के अधिकारियों को पांचवां समयमान वेतनमान मिल रहा है। राज्य वन सेवा के अधिकारियों को चौथा समयमान वेतनमान मिल रहा है।
Updated on:
06 Oct 2024 10:19 am
Published on:
06 Oct 2024 10:17 am
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