
GOOD NEWS: केन्द्र सरकार के बजट में आयकर की छूट सीमा बढ़ाने से मध्यप्रदेश के भी लाखों कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। कर्मचारियों को नए टैक्स स्लैब के अनुसार अब एक तरफ जहां पौने 8 लाख रूपए तक की वार्षिक आय पर टैक्स नहीं देना होगा तो वहीं 10 लाख रूपए तक की आय होने पर 50 हजार रूपए इनकम टैक्स भरना होगा। जबकि पुराने टैक्स स्लैब में 10 लाख रूपए की आय पर उन्हें 60 हजार रूपए टैक्स भरना पड़ता था। इस हिसाब से 10 लाख रूपए की आय वाले कर्मचारियों को सीधे 10 हजार रूपए का फायदा होगा।
जिन कर्मचारियों की सालाना आय 15 लाख रूपए हैं उन्हें नए टैक्स स्लैब के हिसाब से 17 हजार 500 रुपये का फायदा होगा। नए टैक्स स्लैब के अनुसार सात लाख रुपये की छूट और 75 हजार रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर पौने आठ लाख रुपये की छूट मिलेगी। प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी के लगभग 60 हजार सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो इससे टैक्स देने से बच जाएंगे। टैक्स लॉ बार एसोसिएशन भोपाल के अध्यक्ष मृदुल आर्य ने बताया कि ऐसे कर्मचारी जिनकी वार्षिक आय 15 लाख रुपये हैं उन्हें पहले की तुलना में 17 हजार 500 रुपये का लाभ मिलेगा। जब तक पुराना रिजीम बंद नहीं होता तो कर देने वाले को यह भी आंकलन करा लेना चाहिए कि उसे अधिक लाभ पुराने में है या नए में।
Published on:
23 Jul 2024 10:47 pm
बड़ी खबरें
View Allभोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
