
मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंचे मतदाता।
MP Loksabha 2024 News: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भोपाल में मतदान दिवस 13 मई 2024 को भी सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। कलेक्टर के आदेश के अनुसार जिले की सभी विधानसभाओं में सभी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति जो मतदाता है और मतदान करने का हकदार है, सभी को मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। छुट्टी का ये आदेश जारी कर दिया गया है।
दैनिक मजदूर, आकस्मिक श्रमिकों को भी मतदान के दिन अवकाश तो मिलेगा ही वहीं वे मजदूरी प्राप्त करने के पात्र भी होंगे। कलेक्टर ने सभी दुकानों, फैक्ट्रियों, निजी, शासकीय ऑफिसों के संचालकों से आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
बता दें कि मध्यप्रदेश में लोकसभा चुनाव का चौथा चरण 13 मई को होगा। इस दौरान 8 लोकसभा क्षेत्रों में छुट्टी रहेगी। 8 सीटों पर होने वाले मतदान में 74 प्रत्याशी मैदान में है। जिन सीटों पर चुनाव होने वाला है, उनमें देवास में 8, उज्जैन में 9, मंदसौर में 8, रतलाम में 12, धार में 7, इंदौर में 14, खरगोन में 5 और खंडवा में 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है।
बता दें कि मध्यप्रदेश में पहले और दूसरे चरण में वोट प्रतिशत कम रहा है। अब 13 मई को मतदान प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। पहले दो चरण में 12 सीटों पर वोट डाले गए थे। इनमें वोट प्रतिशत कम होने का कारण विवाह और गर्मी भी बताया गया है। जबकि तीसरे चरण के चुनावों में भी वोटिंग प्रतिशत 65 से भी कम रहा।
अगर आपको मतदान करने के लिए लिव नहीं मिल रही है तो मतदाता के रूप में आपका अधिकार है कि आप चुनाव आयोग या उसके द्वारा नामित प्राधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। भारत के चुनाव आयोग या राज्य चुनाव आयोग में शिकायत कर सकते हैं। शिकायत मिलते ही कंपनी या संस्थान जांच के दायरे में आ जाएंगे। नियमानुसार उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। मामले के आधार पर चुनाव आयोग सार्वजनिक प्राधिकरण के आदेश का उल्लंघन करने के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत एफआईआर भी दर्ज कर सकता है।
Updated on:
08 May 2024 04:16 pm
Published on:
07 May 2024 12:55 pm
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