आयुक्त लोक शिक्षण ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि, गर्ल्स स्कूल, बॉयज स्कूल के साथ साथ को-एड स्कूल तीनों में ही छात्र-छात्राओं को एडमिशन दिया जाएगा। आरटीई के तहत पहली से 8वीं कक्षा तक में पढ़ाई निशुल्क रहेगी। इसके बाद कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए पहले से तय सामान्य शुल्क या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी द्वारा तय किया गया शुल्क लिया जा सकेगा। फीस को लेकर कई स्कूलों के प्राचार्य ने विभाग से जानकारी की मांग की थी।
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CM शिवराज ने की थी घोषणा
आपको बता दें कि, बीते दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बी इस संबंध में घोषणा की थी कि, मध्य प्रदेश के सीएम राइज स्कूलों में निशुल्क पढ़ाई कराई जाएगी। जबकि, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक एक न्यूनतम निर्धारित फीस ली जाती है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मौखिक रूप से फीस लिए जाने की व्यवस्था स्थापित कर दी थी, लेकिन सीएम राइज स्कूल के प्राचार्य ने लिखित स्पष्ट दिशा निर्देशों की मांग की थी।
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