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गणेशोत्सव और चेहल्लुम के लिये नई गाइडलाइन जारी, इन चीजों पर रहेंगी पाबंदी

मध्य प्रदेश गृह विभाग की ओर से गणेशोत्सव और मोहर्रम के बाद होने वाले चेहल्लुम के मद्देनजर नई गाइडलाइन जारी कर दी है।

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गणेशोत्सव और चेहल्लुम के लिये नई गाइडलाइन जारी, इन चीजों पर रहेंगी पाबंदी

भोपाल. मध्य प्रदेश गृह विभाग की ओर से गणेशोत्सव और मोहर्रम के बाद होने वाले चेहल्लुम के मद्देनजर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जारी गाइडलाइन के अनुसार, पंडाल उन्हीं स्थानों पर लगाने की अनुमति होगी, जहां आसपास पर्याप्त जगह मौजूद होगी। छोटे और सकरे स्थानों पर पंडाल लगाने कीअनुमति नहीं होगी। पंडाल का आकार भी 30 बाय 45 फीट होगा। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, गणेश मूर्ति और चेहल्लुम के दौरान अधिकतम 10 लोगों की ही अनुमति रहेगी। त्योहारों के मद्देनजर नाइट कर्फ्यू के साथ साथ कोरोना नियमों का पालन प्रभावी रूप से करना होगा। इस दौरान धार्मिक या सामाजिक जुलूस या चल समारोह निकालने की भी अनुमति नहीं होगी।


बता दें कि, इस संबंध में गृह विभाग की ओर से प्रदेश के सभी कलेक्टरों को गाइडलाइन का प्रभावी रूप से पालन कराने के निर्देश दिये गए हैं। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि, इस दौरान पहले से जारी किसी भी दिशा निर्देश में रद्दोबदल नहीं किया गया है। यानी वो यथावत जारी रहेंगे।

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इन नियमों का करना होगा पालन

-झांकियों, पंडालों और विसर्जन स्थल पर श्रद्धालु और आयोजक फेस कवर पहनकर आएंगे।

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