
High Court allowed Jitu Patwari to go to England to meet his daughter (पत्रिका)
Jitu Patwari - मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी अपनी बेटी से मिलने इंग्लैंड जा सकेंगे। हाईकोर्ट ने उन्हें इसकी इजाजत दे दी है। जीतू पटवारी के खिलाफ प्रदेश में दो आपराधिक मामले लंबित हैं जिनके कारण उनका विदेश जाना मुमकिन नहीं था। पीसीसी चीफ ने हाइकोर्ट से इसकी अनुमति मांगी जिसपर कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए सशर्त मंजूरी दे दी है।
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी पर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर दो मामले दर्ज हैं। एक केस ग्वालियर के डबरा थाने और दूसरा अलीराजपुर के जोबट थाने में है। जीतू पटवारी को अपनी बेटी से मिलने और उनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विदेश जाने में ये दोनों आपराधिक केस बाधा बन रहे थे। ऐसे में उन्होंने हाइकोर्ट की शरण ली जहां उन्हें विदेश जानी की सशर्त अनुमति दे दी गई।
हाईकोर्ट ने 30 अगस्त 2025 तक के लिए सशर्त अनुमति दे जीतू पटवारी को खासी राहत दी। कोर्ट ने उन्हें हिदायत दी कि इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की कोशिश न करें।
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ पूर्व मंत्री इमरती देवी पर विवादित टिप्पणी करने और एक दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप पर पुलिस में केस दर्ज हैं। इन दोनों केस को रद्द करने के लिए हाइकोर्ट में याचिकाएं लगी हैं।
जीतू पटवारी ने पासपोर्ट नवीनीकरण और विदेश जाने की मंजूरी के लिए हाइकोर्ट में अंतरिम आवेदन लगाया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि यूनाइटेड किंगडम में पढ़नेवाली उनकी बेटी के कॉलेज में दीक्षांत समारोह होना है। इसमें पिता के रूप में मेरी उपस्थिति आवश्यक है। इसपर हाइकोर्ट ने सुनवाई के बाद उन्हें सशर्त मंजूरी दे दी।
Updated on:
20 Jun 2025 08:57 pm
Published on:
20 Jun 2025 08:19 pm
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