
आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो यह खबर आपके लिए राहत भरी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 थी। इस दिन तक रिटर्न न भर पाने वाले आयकर की धारा 119 के अंतर्गत कंडोनेशन ऑफ डिले (विलंब के लिए क्षमा) का आवेदन देकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेट फीस नहीं देनी होगी।
प्रकरणों पर विचार करेगा
विभाग कई बार तय तारीख तक रिटर्न भरने में लोग चूक जाते हैं। क्षमा मांगकर रिटर्न भरने के प्रकरणों पर आयकर विभाग विचार करेगा। मंजूरी मिली तो लेट फीस में राहत मिलेगी। हालांकि टैस के साथ याज देना होगा। सिर्फ जुर्माना और लेट फीस से राहत मिलेगी।
ऐसे दाखिल करें रिटर्न
आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर सर्विसेस में जाएं। कंडोक्शन रिक्वेस्ट पर जाकर क्षमादान अनुरोध के प्रकार चुनें।
रिटर्न फाइल करने के दो तरीके हैं। एक लेट फीस देकर फाइल कर सकते हैं। इस पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त कर देना होगा। दूसरी, कंडोनेशन ऑफ डिले का आवेदन देकर सकते हैं।
- नवनीत गर्ग, सीए
Updated on:
31 Jan 2024 07:43 am
Published on:
31 Jan 2024 07:41 am
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