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Train Ticket Cancellation Rules : ट्रेन कैंसिल होने के बाद नहीं मिला रिफंड ! जानें- क्या हैं रेलवे के नियम ?

Train Ticket Cancellation Rules: भोपाल एवं रानी कमलापति से चलने वाली कई ट्रेनों के कैंसिल होने के बाद यात्रियों की टिकट का पैसा अभी तक उनके बैंक खाते में नहीं पहुंचा है। आइआरसीटीसी एवं भोपाल रेलवे इंक्वायरी नंबर पर ऐसे सैकड़ों यात्रियों के प्रतिदिन कॉल आ रहे हैं जिन्हें रिफंड समय पर नहीं मिलने की शिकायत है।

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Train Ticket Cancellation

रेलवे एवं आइआरसीटीसी का दावा है कि देशभर में ट्रेनों के डायवर्ट व निरस्त होने की वजह से रिफंड के प्रकरण बढ़े हैं यात्रियों के खाते में पैसा वापस पहुंचने की गारंटी तो है, लेकिन समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है।

ऐसे पता करें स्टेटस

अगर टिकट रद्द होने के बाद भी आपको रिफंड नहीं मिला है तो ऐसे में आप उसका स्टेटस पता कर सकते हैं। आइआरसीटीसी ने यात्रियों की मदद के लिए आस्क दिशा नाम का चैट बॉक्स शुरु किया है। यह एक डिजिटल इंट्रोडक्शन टू सीक हेल्प एनी टाइम है जिसके जरिए आपको हर सवाल का जवाब मिल जाता है। इससे आप टिकट कैंसिल होने के बाद रिफंड स्टेटस के बारे में भी पता कर सकते हैं।

कैंसिल की गई ट्रेनों के लिए रिफंड नियम

ई-टिकट

यदि आपकी ट्रेन किसी भी कारण से रद्द हो जाती है, तो आप अपने ई-टिकट किराए की पूरी वापसी के हकदार हैं, चाहे आपने कन्फर्म, प्रतीक्षा सूची या आरएसी टिकट लिया हो. ई-टिकट वाले यात्रियों को रिफंड उनके द्वारा बुकिंग के लिए इस्तेमाल किए गए खाते में जमा किया जाएगा। ऐसे मामलों में आपको अपना ई-टिकट रद्द करने या टीडीआर फाइल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि टिकट अपने आप रद्द हो जाएगा।

काउंटर टिकट

यदि आपके पास काउंटर टिकट है, तो आप पीआरएस काउंटर से अपना रिफंड प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि, आपको ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान के 72 घंटों के भीतर किसी भी पीआरएस काउंटर पर अपना टिकट रद्द करना होगा।

आरएसी टिकट के लिए आईआरसीटीसी रिफंड नियम

-यदि आप स्टेशन से ट्रेन के प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक रद्द करते हैं, तो आप अपने आरएसी टिकटों के लिए रिफंडप्राप्त कर सकते हैं. रिफंड प्रति यात्री ₹ 60 + जीएसटी के कैंसिलेशन शुल्क के अधीन है.

-चार्ट तैयार होने के बाद अपने आरएसी टिकट का रिफंड पाने के लिए, आपको ट्रेन के प्रस्थान से कम से कम 30 मिनट पहले एक टीडीआर दाखिल करना होगा.

-यदि आप अपना आरएसी टिकट रद्द नहीं करते हैं या निर्धारित समय सीमा के भीतर टीडीआर दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगी.

-यदि आपके पास आरएसी टिकट है जो कैंसिलेशन के समय कन्फर्म है, तो कन्फर्म टिकट के लिए रिफंड नियम लागू होंगे.