22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आज है आखिरी तारीख, नहीं बढ़ेगी डेडलाइन !

Income Tax Return: सामान्य करदाताओं के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 की आयकर विवरणी जमा कराने का 31 जुलाई यानी आज आखिरी दिन है। यही कारण है रविवार को भी शहर में चार्टर्ड अकाउंटेंट और कर सलाहकारों के दफ्तर देर रात 11 बजे के बाद तक खुले रहे। यहां दिन भर अपना रिटर्न जमा करने के लिए करदाताओं की भीड़ जुटी रही। अगर आपने भी अभी तक फाइल नहीं किया है तो तुरंत फाइल कर दें।

less than 1 minute read
Google source verification
gettyimages-1296205921-170667a.jpg

Income Tax Return

नहीं बढ़ाई जाएगी तारीख

खास बात यह रही कि रविवार को आयकर विभाग के पोर्टल ने करदाताओं को परेशान नहीं किया और आइटीआर आसानी से जमा होते रहे। हालांकि इस बार सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी, इसे देखते हुए लगता है कि आखिरी दिन सोमवार को भी जिन लोगों के रिटर्न दाखिल होने से रह गए हैं वे अपना रिटर्न भरेंगे। जो करदाता सोमवार को रिटर्न जमा करने से रह जाएंगे, इनमें 5 लाख तक की आय वाले करदाताओं पर 1,000 और 5 लाख से अधिक की आय पर 5,000 रुपए तक की लेट फीस देना पड़ेगी।

विलंबित रिटर्न 31 दिसंबर तक भर सकेंगे

चार्टर्ड अकाउंटेंट और कर सलाहकारों के मुताबिक आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए नई और पुरानी कर प्रणाली में से 90 फीसदी करदाताओं ने पुरानी कर प्रणाली में ही अपने रिटर्न दाखिल किए हैं। वहीं आधार-पेन लिंक नहीं होने से कुछ रिटर्न वेरिफाई नहीं हो पाए हैं। 80जीजी वालों ने किराए की छूट लेने के लिए फॉर्म 10बीए दाखिल किए। अधिकांश रिटर्न में शेयर और म्युच्युअल फंड का ब्यौरा भी दिया गया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज शर्मा ने बताया कि रविवार को बड़ी संख्या में करदाताओं ने अपने रिटर्न दाखिल किए हैं। वहीं करदाता अपने संशोधित और विलंबित रिटर्न 31 दिसंबर 2023 तक दाखिल कर सकेंगे।