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ITR Last Date : 2 दिन बाद पेनल्टी देकर भी नहीं भर पाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न ! आज ही निपटा लें

भोपाल। पैनाल्टी के साथ आयकर विवरणी फाइल करने में अब मात्र 4 दिन शेष रह गए है। 31 दिसंबर को रविवार का अवकाश है। ऐसे में कर सलाहकार भी सुझाव दे रहे हैं कि जिन लोगों ने अपनी आयकर विवरणी फाइल नहीं की है, वे जल्द से जल्द इस काम को निपटा लें, वहीं आयकर विभाग भी करदाताओं को मेल, एसएमएस के माध्यम से आयकर विवरणी पैनाल्टी के साथ जमा करने का कह रहा है।

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income tax return

ज्ञात हो कि पूर्व के वर्षों में जहां पैनाल्टी के साथ आयकर रिटर्न वित्त वर्ष समाप्त होने के अगले साल की 31 मार्च तक दाखिल किया जा सकता था, परंतु वित्त वर्ष 2022-23 की आयकर विवरणी पैनाल्टी की अंतिम तारीख घटाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। दरअसल जिन आयकरदाताओं ने 31 मार्च 2023 की अपनी आयकर विवरणी अब तक फाइल नहीं की है, उनके लिए पैनाल्टी के साथ विवरणी फाइल करने में अब मात्र 4 दिन शेष रहे हैं। टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक 31 दिसंबर के बाद फिर करदाता वित्त वर्ष 2022-23 की आयकर विवरणी फाइल नहीं कर सकेंगे।

विवरणी का वैरिफाइ भी कराना होगा

ऐसे आयकरदाता जिन्होंने अपनी आयकर विवरणी तो दाखिल कर दी है, परंतु विवरणी को वैरिफाइ नहीं करवाया, ऐसे लोगों को भी आयकर विभाग मैसेज भेजकर सूचित कर रहा है।

31 दिसंबर तक विवरणी फाइल नहीं की तो इसके बाद वित्त वर्ष 2022-23 की आयकर विवरणी फाइल नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में विभाग भी सूचना भेज रहा है। —राजेश कुमार जैन, चार्टर्ड एकाउंटेंट

आइटीआर फार्म में बदलाव

इनकम टैक्स भरने वालों के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी कर दिया है। इस बार फॉर्म 1 और फॉर्म 4 में कई बदलाव किए हैं। सरकार ने इस बार फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से ठीक 3 माह पहले ही ये फॉर्म जारी कर दिए। आइटीआर फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। फार्म में इस बार कई बदलाव किए गए हैं। जो भी न्यू टैक्स रिजीम को सलेक्ट नहीं करना चाहता है उन्हें इसे ऑप्ट आउट करना होगा। वह लोग ओल्ड टैक्स रिजीम को भी सलेक्ट कर सकते हैं।

1000 से 5000 रुपए तक पैनाल्टी

31 दिसंबर तक पैनाल्टी सहित आयकर विवरणी फाइल करने वालों में ऑडिट वाले, नॉन ऑडिट वाले, कंपनियां, व्यक्ति, संस्था, पार्टनरशिप फर्म आते हैं, जिन्होंने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं की है। एक्सपर्ट के मुताबिक जिन लोगों की सालाना आमदनी 5 लाख रुपए है उन्हें 1000 रुपए एवं 5 लाख रुपए से ऊपर आय वालों 5000 रुपए पैनाल्टी के साथ विवरणी फाइल करना होगा।