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ज्योतिरादित्य सिंधिया की सदस्यता खत्म नहीं होगी, यहां पढ़ें पूरी खबर

jyotiraditya Scindia news- ज्योतिरादित्य सिंधिया की राज्यसभा सदस्यता पर से खतरा टला...।

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भोपाल

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Manish Geete

Jul 07, 2023

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मध्यप्रदेश से राज्यसभा सांसद एवं केंद्र की मोदी सरकार में उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की राज्यसभा सदस्यता से खतरा टल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें बड़ी राहत दे दी है। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के एक आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में सिंधिया के राज्यसभा चुनाव के नामांकन पत्र में जानकारी छिपाने के आरोप लगाए गए थे।

केंद्रीय उड्डयन एवं इस्पात मंत्री (Union Minister for Civil Aviation & Steel) ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए शुक्रवार को राहतभरा दिन रहा। वे कल ही तीन दिवसीय दौरे पर ग्वालियर आए हैं। वे शुक्रवार को कई कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका सुनने से इनकार कर दिया। मध्यप्रदेश के कांग्रेस नेता डा. गोविंद सिंह ने आरोप लगाया था ज्योतिरादित्य सिंधिया पर 2018 में भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन उन्होंने राज्यसभा चुनाव के नामांकन पत्र में यह जानकारी नहीं दी थी।

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ऐसा था मामला

डा. गोविंद सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए आरोप लगाया था कि 2018 में बोपाल के श्यामला हिल्स थाने में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। गोविंद सिंह ने कहा कि इस बात की जानकारी को सिंधिया ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी किया था, लेकिन जब राज्यसभा में नामांकन पत्र दाखिल किया गया तो सिंधिया ने यह जानकारी छिपाई थी। यह नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

याचिका में मांग की गई है कि सिंधिया का राज्यसभा चुनाव शून्य घोषित किया जाना चाहिए। कुछ समय पहले ही हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में यह मामला ट्रांसफर हो गया था। इस बेंच ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

गौरतलब है कि सन 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए थे, इसके बाद उनके समर्थक 22 मंत्रियों और विधायकों ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था। मार्च 2020 में कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। थोड़े दिन बाद ही भाजपा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाया था और सिंधिया चुनाव जीत गए थे।

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राहुल गांधी को झटका मिला

इधर, मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। अब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ठकठकना पड़ेगा। यह संयोग है कि सिंधिया के पुराने साथी राहुल गांधी को कोर्ट से सजा मिलने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की राज्यसभा सदस्यता शून्य होने से बच गई है।