
'लाडली बहना आवास योजना' के दिशा-निर्देश जारी, जानें किन बहनों को मिलेगा लाभ और क्या दस्तावेज हैं जरूरी
चुनावी साल में मध्य प्रदेश सरकार हर वर्ग को साधने का हर संभव प्रयास करने में जुटी हुई है। सरकार का खास फोकस प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाओं पर है। यही कारण है कि, शिवराज सरकार महिलाओं को फायदा पहुंचाने वाली एक के बाद एक सौगातें देती जा रही है। लाडली बहना योजना के तहत हर महीने रकम, महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर के बाद अब प्रदेश सरकार ने 'पीएम आवास योजना' से वंचित रह गईं पात्र महिलाओं को 'लाडली बहना आवास योजना' के तहत घर देने का फैसला किया है। इसे लेकर गुरुवार को दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने से वंचित रह गए पात्र परिवारों की लाडली बहनों के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना का लाभ पाने वालों को ये ती नियमों पर उतरना जरूरी है।
दिशा निर्देश जारी
1- पीएम आवास योजना- ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस और पोर्ट पर पंजीकृत 3,78,662 परिवार जो भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल पर स्वत: रिजेक्ट हुए हैं।
2- भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल पर दर्ज होने से छूट गए है।
3- ऐसे परिवार जो सामाजिक आर्थिक और जानिगत जनगणना 2011 और आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं है, तथा उन्हें केंद्र अथवा राज्य की किसी भी आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।
फार्म भरने की प्रक्रिया
जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत से तय आवेदन फार्म उपलब्ध करवाए जाएंगे। आवेदन पत्र के साथ समग्र आईडी, आधार नंबर, बैंक खाता, लाडली बहना योजना का पंजीयन क्रमांक देना होगा। फार्म ग्राम पंचायत में ही जमा किए जाएंगे। आवेदकों को सचिव/ रोजगार सहायक द्वारा पावती दी जाएगी। ये फॉर्म 17 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच भरे जाएंगे। एक हफ्ते में आवेदन की जानकारी जिला पंचायत में जमा करानी होगी, जहां मुख्य कार्यपालन अधिकारी भरे गए फॉर्मों की जांच करेंगे। फॉर्म स्वीकृत होने के बाद योजना का लाभ लिया जा सकेगा।
Published on:
14 Sept 2023 09:04 pm
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