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हत्यारे को उम्र कैद-लुटेरे को 7 साल का कारावास

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने एक ही दिन में सुनाए 2 फैसले

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भोपाल

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Sunil Mishra

Jan 05, 2019

court decision

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भोपाल। पान दुकान संचालक की भरे बाजार चाकुओं से गोदकर हत्या करने के मामले में नवेद खान उर्फ कट्टा को उम्र कैद-6 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। वही दोस्त पर जानलेवा हमला कर एटीएम, मोटर सायकिल ,नगदी और मोबाईल फोन लूटने के मामले में प्रमोद कुमार पाल को 7 साल के सश्रम कारावास-11 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार वर्मा ने शुक्रवार को यह दोनों फैसले सुनाए हैं।

सरकारी वकील पीएन सिंह राजपूत ने बताया कि हत्या के मामले में नवेद उर्फ कट्टा ने 26 अगस्त 2017 की रात करीब साढे 9 बजे न्यू सुभाष नगर गेट के पास पान की दुकान पर बैठे प्रदीप शर्मा की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। घटना के करीब एक माह पहले तक नवेद प्रदीप शर्मा की पान की दुकान पर बैठता था। रूपयों की चोरी करने पर प्रदीप ने नवेद को भगा दिया था। इस रंजिश के चलते नवेद ने प्रदीप शर्मा की हत्या की थी।

वहीं दूसरे मामले में प्र्रमोद कुमार पाल ने 24 अक्टूबर 2015 की रात करीब साढे 11 बजे फन्दा रोड पर दोस्त सुरेश मेवाडा पर दराते से वार कर दो एटीएम कार्ड, नगदी, मोबाइल फोन और मोटर सायकिल लूट ली थी। साथ ही लूटे गए एटीएम का इस्तेमाल कर 30 हजार रूपये एकाउंट से निकाले थे। फरियादी सुरेश मेवाडा को प्रमोद ने पार्टी का बहाना बनाकर बुलाया था।

बैंक मैंनेजर-सहायक मैनेजर-बिल्डर को 3 साल की कैद

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अरेरा हिल्स शाखा में हुए लोन घोटाले के एक मामले में अदालत ने बैंक मैंनेजर कमलेश कुमार चौरसिया और सहायक मैनेजर बसंत पावसे और बिल्डर उदय सिंह ठाकुर को अदालत ने 3-3 साल के कारावास - 22 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष सत्र न्यायाधीश सीबीआई आलोक अवस्थी ने यह फैसला सुनाया है।

सीबीआई के वकील कमाल उद्दीन ने बताया कि दोनों बैंक अधिकारियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मैसर्स पीतांबरा कंस्ट्रेक्शन एण्ड डेवलपर्स के प्रोपराईटर उदय सिंह ठाकुर को हाउसिंग लोन बांट दिया था। बैंक अधिकारी वर्ष 2006-09 के दौरान अरेरा हिल्स शाखा में पदस्थ थे। दोनों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करीब डेढ करोड़ रूपयेे के 13 लोन बांटे थे। सीबीआई ने शिकायत मिलने पर अलग-अलग मामले दर्ज किए थे।