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एमपी में एक हफ्ते में दो दिन बंद रहेंगी शराब दुकानें, आदेश जारी

Liquor Shops Close Order : जारी आदेश के तहत 14 मार्च को पूरे दिन शराब दुकानें बंद रहेंगी तो वहीं 19 तारीख को शाम 5 बजे तक प्रदेश की सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी। बार और वाइन आउटलेट के साथ साथ मादक पदार्थों की बिक्री भी इस अवधि में प्रतिबंधित रहेगी।

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Liquor Shops Close Order

Liquor Shops Close Order : हर तरफ होली के रंगों का खुमार चढ़ चुका है। कल यानी 14 मार्च को देशभर में हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जाएगी। इसी बीच शराब के शौकीनों के लिए होली से पहले झटका देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल, होली के दिन कुछ लोग जमकर शराब पीते और हुड़दंग मचाते हैं। कई बार शराब के नशे के चलते माहौल भी बिगड़ जाता है। ऐसे में एहतियात के तौर पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 14 मार्च को ड्राई-डे घोषित किया गया है। यानी यहां शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। यही नहीं, यहां 19 मार्च को भी ड्राई-डे की घोषणा की गई है।

जारी आदेश के अनुसार, आगामी 14 मार्च को पूरे दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी तो वहीं, 19 मार्च को रंगपंचमी के अवसर पर शाम 5 बजे तक शराब की सभी दुकानें बंद रखने को कहा गया है। खास बात ये है कि, इस दौरान बार, वाइन आउटलेट के साथ साथ मादक पदार्थों की बिक्री भी प्रतिबंधित रहेगी। यानी एक सप्ताह में ही दो दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी।

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स्थानीय अवकाश घोषित

यही नहीं, इस अवधि में सिर्फ फुटकर दुकानें ही नहीं, बल्कि गोदाम भी बंद रहेंगे। यानी उन दो दिनों में शराब पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। वहीं, निर्देश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई है। बता दें कि 19 मार्च को रंग पंचमी के दिन भी शहर में स्थानीय अवकाश रहेगा। राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी दफ्तर, स्कूल और संस्थानों में छुट्टी रहेगी।