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भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह (cm shivraj) चौहान जी के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना (Street Vendor Scheme) की शुरुआत 8 जुलाई 2020 को कर दी गयी है। इस योजना (Street Vendor Scheme mp) के माध्यम से राज्य में ग्रामीण क्षेत्रो के प्रवासी मजदूरों, सड़क विक्रेताओं, रेडी, फेरीवाले, रिक्शा चालक, मजदूरों आदि को लोन के ज़रिये आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस बारे में अब सीएम शिवराज ने कहा है कि स्ट्रीटट वेंडर योजना में 10 हजार रुपए का लोन समय पर चुकाने वालों को आगे बढ़ाने के लिए फिर से 20 हजार और उसे समय पर वापस करने पर 50 हजार रुपए तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
राज्य सरकार करेगी इंतजाम
बीते दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिंटो हॉल में मिंटो हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना के ऋण वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये वादा किया है। 50 हजार रुपए तक ऋण उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार इसका इंतजाम करेगी।
बात अभी की करें तो अब तक 20 हजार ग्रामीण स्ट्रीट वेंडरों के खातों में सिंगल क्लिक से 10-10 हजार रुपए की ब्याज मुक्त ऋण राशि पहुंचाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह शहरों में कई जगह हाकर्स कार्नर बनाए गए हैं, उसी तरह गांवों में भी बनाए जाएंगे। वहां स्ट्रीट वेंडर अपना व्यवसाय कर सकेंगे। जिन स्ट्रीट वेंडरों के पास गुमटी-ठेला नहीं होगा, उन्हें सामान बेचने की सुविधा भी दी जाएगी।
मध्य प्रदेश स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के लाभार्थी
हेयर ड्रेसर
ठेला खींचने वाला
साइकिल रिक्शा चालक
साइकिल और मोटरसाइकिल यांत्रिकी
बढई का काम
ग्रामीण कारीगर
बुनकरों
कपड़े धोने वाले पुरुष
दर्जी
कर्मकार मंडल से संबंधित कार्यकर्ता
Published on:
22 Dec 2020 12:40 pm
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