25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Lockdown 4 : 6 हिस्सों में बंटा शहर, लिस्ट में देखिए किन इलाकों में मिली छूट, कहां रहेगी पाबंदी

कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने जिले के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिसमें उन्होंने जिले को टोटल लॉकडाउन तो कहा है, लेकिन कंटेंटमेंट इलाकों के बाहर कुछ चीजों में रियायत भी दी है।

2 min read
Google source verification
Lockdown 4

Lockdown 4 : 6 हिस्सों में बंटा शहर, लिस्ट में देखिए किन इलाकों में मिली छूट, कहां रहेगी पाबंदी

भोपाल/ सोमवार से मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में लॉकडाउन का चौथा चरण (Lockdown 4) लागू हो गया है। हालांकि, इस बार कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर अन्. इलाकों में राहत दी गई है। बात राजधानी भोपाल की करें तो, शहर को 6 अलग अलग जोन में बांटा गया है। इसके अलावा, यहां कंटेनमेंट क्षेत्रों को छोड़कर कुछ गतिविधियों पर मामली छूट दी गई है। कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने जिले के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिसमें उन्होंने जिले को टोटल लॉकडाउन तो कहा है, लेकिन कंटेंटमेंट इलाकों के बाहर कुछ चीजों में रियायत भी दी है। वहीं, प्रदेश स्तर पर रेड , ऑरेंज और ग्रीन जोन के तहत जिलों के लिए प्रदेश सरकार आज दिशा-निर्देश जारी करेगी।

पढ़ें ये खास खबर- Corona Breaking : मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 4977, अब तक 248 ने गवाई जान


6 सेक्टरों में बंटा भोपाल

फिलहाल, राजधानी भोपाल रेड जोन में हैं। यहां संक्रमण का फैलाव प्रदेश में दूसरे नंबर पर है। प्रशासन ने इन सब को देखते हुए खासतौर पर शहर को 6 सेक्टर में बांट दिया है।इनमें कोलार सेक्टर, होशंगाबाद रोड सेक्टर, रातीबड़ सेक्टर, गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर, बीएचईएल सेक्टर और बैरागढ़ सेक्टर के हिसाब से विभाजित किया गया है।

पढ़ें ये खास खबर- ATM से पैसे निकालने से पहले हो जाएं सावधान, वरना हो जाएंगे कोरोना वायरस के शिकार

जारी हुए आदेश

-लॉकडाउन-4 में कुछ अति आवश्यक हालात में ई-पास बनवाना होगा। मेडिकल इमरजेंसी, मृत्यु और अति आवश्यक सेवाएं की आपूर्ति के लिए जिले से बाहर या बाहर के जिले से आने के लिए ई पास ज़रूरी होगा।

पढ़ें ये खास खबर- Lockdown 4.0 : मध्य प्रदेश के इन इलाकों में मिलेगी छूट और यहां बरती जाएगी सख्ती

इनपर रहेगी पाबंदी

-इस दौरान सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, पार्क, होटल, स्पा, सैलून, सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे।

पढ़ें ये खास खबर- खबर का असर : अब ट्यूशन फीस के अलावा निजी स्कूल नहीं लेंगे कोई भी शुल्क, सीएम ने दिए ये निर्देश

इनपर रहेगी छूट

-इसके साथ ही राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेय जल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकॉम, इंटरनेट, पोस्टल सेवाएं, बैंक एटीएम खुले रहेंगे।