
madhya pradesh property guidelines 2024-25
property guideline- मध्यप्रदेश में एक अप्रेल से लागू होने वाली प्रापर्टी की नई दरें बुधवार से लागू हो रही हैं। लोकसभा चुनाव आचार संहिता के कारण इसे एक अप्रेल से लागू नहीं किया गया था। वाणिज्यिक कर विभाग को चुनाव आयोग से मंजूरी मिलने के बाद बुधवार से नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू हो रही है।
प्रत्येक वर्ष अक अप्रेल से प्रॉपर्टी खरीदने और उसके रजिस्ट्रेशन पर लगने वाली शुल्क की दरें लागू की जाते ही। इसके लिए सभी जिलों के उन स्थानों को चिंहित किया जाता है। दरें बढ़ाने के लिए प्रस्ताव बुलाए गए थे, जहां संपत्ति की खरीदी- बिक्री निर्धारित दर से अधिक या कम पर हुई थी। महानिरीक्षक पंजीयन एम सेलवेंद्रन का कहना है कि अब नई दरें गुरुवार से लागू हो जाएगी। यानी बुधवार रात 12 बजे बाद नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू हो जाएगी।
सेलवेंद्रन के मुताबिक आचार संहिता लगने के कारण एक अप्रैल से इसे लागू करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी गई थी, जो मंगलवार को मिल गई। दो दिन के अवकाश के बाद बुधवार से तय समय पर रजिस्ट्री दफ्तर खुल जाएंगे। सिस्टम अपडेट होते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। हालांकि नई गाइडलाइन में प्रदेशभर की 1.12 लाख लोकशन में से 60 हजार प्रापर्टी की कीमतें बढ़ाई गई हैं। यह बढ़ोत्तरी न्यूनतम 5 फीसदी से 20 फीसदी से ज्यादा है। खबर है कि भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर इंदौर और उज्जैन में करीब 18 हजार लोकेशंस में से 13500 लोकेशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सिर्फ 4500 लोकेशन्स की दरें बदली गई हैं। इसका औसत परिवर्तन 12 फीसदी है।
मध्यप्रदेश में नई दरें आने के बाद अब सपनों का घर बनवाना और महंगा हो गया है। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने काफी समय तक किए मंथन के बाद प्रापर्टी की कीमतें बढ़ाने को मंजूरी दी है। मध्यप्रदेश में पहले ही कई स्थानों पर प्रापर्टी के दाम बढ़ाने को लेकर सर्वे कर लिया गया था। खासकर उन स्थानों का ध्यान रखा गया जहां हाईवे गुजर रहे हैं, नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं और लोग बढ़ी हुई कीमतों पर रजिस्ट्री करा रहे हैं।
हर साल संपत्ति की कीमतें बढ़ती है। मध्यप्रदेश में हाल ही में खत्म हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 15 लाख से अधिक रजिस्ट्री कराई गई। जबकि 10 हजार करोड़ से अधिक का राजस्व सरकार के खाते में आ गया। जबकि इसके पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में 8 हजार 890 करोड़ का रेवेन्यू रजिस्ट्री से मिला है।
Updated on:
03 Apr 2024 11:46 am
Published on:
03 Apr 2024 11:45 am
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