
भोपाल. मध्यप्रदेश के नौकरीपेशा लोगों के लिए अच्छी खबर है. एक बार फिर न्यू वेज कोड New Wage Code लागू करने को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. बताया जा रहा है कि अप्रैल तक नया श्रम कानून (New Labour Codes) लागू किया जा सकता है. इस कानून में काम के घंटे, ओवरटाइम, ब्रेक टाइम जैसी चीजों को लेकर नए प्रावधान किए गए हैं. इस कानून के लागू होने के बाद कर्मचारियों पर व्यापक असर पड़ेगा.
फिलहाल सरकार इसके नियमों की गहराई से पड़ताल करने में लगी- गौरतलब है कि पहले इस कानून को 1 अप्रैल 2021 से लागू किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. जुलाई 2021 में एक बार फिर इसे लागू करने की चर्चा ने जोर पकड़ा. इसके बाद 1 अक्टूबर से इसे लागू करने की बात उठी थी. अब यह चर्चा तेज है कि इसे अप्रैल तक लागू किया जा सकता है. फिलहाल सरकार इसके नियमों की गहराई से पड़ताल करने में लगी हुई है.
सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव
लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. हालांकि इससे कर्मचारियों की Take Home Salary में कमी आ सकती है. सबसे खास बात यह है कि नए ड्राफ्ट में ओवरटाइम को लेकर बदलाव किया जा रहा है. नए कानून में प्रावधान है कि 30 मिनट ज्यादा काम किया तो ओवरटाइम मिलेगा.
दरअसल नए ड्राफ्ट कानून में 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट गिनकर इसे ओवरटाइम में शामिल करने का प्रावधान किया गया है. यह बात इसलिए अहम है क्योंकि मौजूदा नियम में 30 मिनट से कम समय को ओवरटाइम योग्य नहीं माना गया है. यानि जरा भी ज्यादा काम किया है तो उसका वेतन मिलेगा. ड्राफ्ट में किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम नहीं कराने का प्रावधान है. कर्मचारी को हर पांच घंटे के बाद 30 मिनट का ब्रेक देना भी अनिवार्य किया गया है.
Published on:
17 Jan 2022 04:29 pm
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