
जेब में फटा था 11 हजार का मोबाइल, अब मिलेंगे 81 हजार
भोपाल. जिला उपभोक्ता आयोग ने मोबाइल की बैट्री फटने को उत्पादकीय दोष करार देते हुए माइक्रोमेक्स पर 81 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। वहीं विपक्षी को 60 दिन में परिवादी को पूरी राशि का भुगतान के आदेश दिए हैं। आयोग के अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ल और सदस्य प्रतिभा पांडेय ने यह आदेश नवीन खरात के परिवाद पर दिया है।
ये है परिवाद
परिवाद में कहा गया था कि, उन्होंने 18 जनवरी 2014 को 11 हजार रुपए में माइक्रोमेक्स केनवास ए110 क्यू मोबाइल खरीदा था। करीब दो साल बाद इंदौर से भोपाल आते समय बस स्टेंड पर पैंट की दाई जैब में रखा मोबाइल जोर के धमाके के साथ फट गया। इस कारण पैर बुरी तरह जख्मी हो गया था। चैकअप के बाद सामने आया कि, मोबाइल के कण पैर के अंदर मास में चले गए हैं। इस कारण पैर में इंफेक्शन हो गया है। परिवादी की दो सर्जरी हो चुकी है। लेकिन, अबतक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो सका है।
उपभोक्ता के पक्ष में आया फैसला
जवाब में कंपनी ने कहा कि, इसमें उपभोक्ता की गलती है। मोबाइल के अधिक इस्तेमाल और लापरवाही के कारण वो ज्यादा हीटअप हो गया था। इसलिए मामला खारिज किया जाना चाहिए। दोनों पक्षों की सुनने के बाद फैसला उपभोक्ता के पक्ष में ही सुनाया गया।
आयोग ने इन मानकों पर दिलाया मुआवजा
मोबाइल का नुकसान होने पर उसकी मूल राशि 11 हजार, इलाज में खर्च हुए 25 हजार, नौकरी से छुट्टी लेने के कारण हुए नुकसान के 30 हजार, शारीरिक और मानसिक क्षति के 10 हजार और परिवादव्यय के 5 हजार रुपए दिए जाएंगे।
Published on:
28 Jun 2023 08:54 pm
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