
भोपाल. मध्यप्रदेश की सरकार एक बार फिर यूपी की योगी सरकार की राह पर चलती नजर आ रही है। इस बार शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में यूपी की योगी सरकार की ही तरह संगठित अपराध (Organize Crime) को रोकने के लिए गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) लाने की तैयारी में हैं। प्रदेश के गृह और विधि विभाग के अफसरों को इस एक्ट का ड्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि इससे पहले लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद ही शिवराज ने इसे मध्य प्रदेश में लागू करने का ऐलान किया था।
गृह मंत्री ने दिए एक्ट के जल्द लागू होने के संकेत
मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक कार्यक्रम के दौरान प्रदेश में जल्द ही गैंगस्टर एक्ट को लागू करने के संकेत दिए हैं। भोपाल में पुलिस के नवनिर्मित आवासों के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से जब मीडिया ने गैंगस्टर एक्ट के बारे में मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में संगठित गिरोह को खत्म करने का काम सरकार ने किया है। प्रदेश में कोई भी संगठित गिरोह नहीं है फिर भी पुलिस की नजर ऐसे गिरोह पर बनी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि अपराधियों पर नकेल कसने के लिए ऐसे कानून की जरुरत होती है इसलिए इस पर लगातार काम किया जा रहा है।
ऐसा हो सकता है कानून
बता दें कि गैंगस्टर एक्ट को उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र में लागू किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि मध्यप्रदेश में बनने वाला गैंगस्टर एक्ट यूपी के गुंडा नियंत्रण अधिनियम 2021 की तरह हो सकता है साथ ही इसमें महाराष्ट्र के महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के भी कुछ प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इस एक्ट के बनने के बाद प्रदेश में अवैध, मानव तस्करी, नकली दवा, मनी लॉन्ड्रिंग,मिलावटी शराब,गोहत्या, बंधुआ मजदूरी,जाली नोट, अवैध हथियारों का निर्माण-व्यापार और अवैध खनन जैसे संगठित अपराधों पर सख्त जा का प्रावधान होगा। ये भी उम्मीद है कि प्रदेश सरकार नवंबर-दिसंबर में होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इसका मसौदा विधानसभा में पेश करे।
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Published on:
06 Aug 2021 03:47 pm
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