
संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों और पत्थरबाजों की खैर नहीं, सख्त कानून ला रही है सरकार
भोपाल. कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पत्थरबाजी करने वालों और माहौल बिगाड़कर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कानून लाने जा रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा के अनुसार, सरकार निजी एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण और वसूली अधिनियम लाने जा रही है। इसके तहत एक क्लेम ट्रिब्यूनल बनेगा, जो सिविल कोर्ट के अधिकार में रहेगा।
गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि, मध्य प्रदेश सरकार निजी और लोक संपत्ति के नुकसान के निवारण और उसकी वसूली के लिए खास अधिनियम ला रही है। ये कानून खासतौर पर उनके खिलाफ होगा, जो पत्थरबाजी करके शासकीय और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं उनसे वसूली के लिए एक क्लेम ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। ये ट्रिब्यूनम घटना के अनुसार कार्य करेगा।
दोषियों से कराई जाएगी नुकसान की भरपाई
गृह मंत्री ने बताया कि इस ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड DJ, रिटायर्ड IG और रिटायर्ड सचिव स्तर के अधिकारी रहेंगे। इस ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट के अधिकार होंगे। सरकारी संपत्ति के नुकसान की जानकारी कलेक्टर देंगे और निजी संपत्ति के नुकसान की जानकारी व्यक्ति स्वयं इस ट्रिब्यूनल को देगा। उन्होंने कहा कि, जैसे भू राजस्व संहिता में वसूली का अधिकार है, वैसा इसमें भी वसूली का अधिकार होगा। तीन महीने में प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। आमजन और सरकार के नुकसान की भरपाई दोषियों से कराई जाएगी।
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Published on:
03 Nov 2021 08:40 pm
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