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कफ सिरप से मौत पर 700 दवा कंपनियों का ऑडिट, गाइडलाइन लागू, संसद में उठा सवाल

MP News: राज्यसभा में सांसद दिग्विजय सिंह सहित कई सदस्यों ने पूछे प्रश्न, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री ने दिया जवाब...
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cough syrup new Rules

cough syrup new Rules: केंद्र सरकार ने किया ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन। (फोटो: X)

MP News: मप्र समेत कई राज्यों में सितंबर 2025 में कफ सिरप से बच्चों की हुई मौतों का मामला मंगलवार को संसद में उठा। राज्यसभा में सांसद दिग्विजय सिंह सहित कई सदस्यों ने लिखित प्रश्न पूछे। जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि केंद्र की टीम ने छिंदवाड़ा नागपुर का दौरा किया। 19 दवा की जांच कराई, जिनमें 4 अमानक मिले। मप्र, तमिलनाडु, ओडिशा, पुदुचेरी में संबंधित दवा को प्रतिबंधित कर दिया गया था।

राज्यप्राधिकरणों के माध्यम से 700 से अधिक खांसी सिरप निर्माता कंपनियों का ऑडिट कराया है। बच्चों ने जिस सिरप को पिया था, उसमें डाईएथिलिन ग्लाइकाल की मात्रा 46% डब्ल्यू-वी मिली। दवा पैकेजिंग में क्यूआर कोड देना अनिवार्य किया है। जवाब में बीते सालों में दवा नमूनों की जांच का ब्यौरा देकर बताया हर साल 3000 सैंपल फेल हो रहे हैं।

किस साल कितने दवा नमूनों की जांच व मिलावटी प्रकरण

वर्ष -जांच -अमानक मिलावटी या नकली

2020-21 -84,874 - 2,652- 262

2021-22 -88,844 - 2,545- 379

2022-23- 96,713 - 3,053- 424

2023-24 - 1,96,150 - 2,988- 282

2024-25 -1,16,323 -3,104- 245