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एमपी में होली पर दो दिन की सरकारी छुट्टियां, संशोधित आदेश जारी

mp news: राज्य शासन ने होली के उपलक्ष्य में छुट्टियों की सूची में संशोधन करते हुए अब 3 मार्च के साथ ही 4 मार्च को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है।

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bhopal

government declares two day holiday for holi 3 and 4 march

mp news: मध्यप्रदेश में होली पर दो दिन सरकारी छुट्टियां रहेंगी। राज्य शासन ने 1 मार्च को एक संशोधित आदेश जारी किया है जिसमें 4 मार्च को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। पहले जारी किए गए आदेश में 3 मार्च को होली की छुट्टी घोषित की गई थी। इस तरह से अब 3 और 4 मार्च यानी दो दिन होली पर सरकारी छुट्टी घोषित की गई है। मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव दिनेश कुमार मौर्य ने संशोधित आदेश जारी किया है।

होली पर 3 और 4 मार्च को छुट्टी घोषित

होली पर प्रदेश में 3 और 4 मार्च को दो दिन का सरकारी अवकाश रहेगा। 3 मार्च का अवकाश पहले से घोषित था सरकार ने रविवार को 4 मार्च की छुट्टी भी घोषित कर दी है। इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसका फायदा राज्य के करीब 10 लाख से अधिक शासकीय, संविदा और आउटसोर्स सेवकों को होगा। असल में 3 मार्च को होली है और 4 मार्च को धुलेंडी रहेगी। लेकिन होली पर अवकाश था और धुलेंडी पर अवकाश नहीं था, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बन रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश में होलिका दहन के दूसरे दिन कई हिस्सों में भव्य रूप से धुलेंडी खेली जाती है, यहां तक कि बसों का संचालन तक बंद रहता है।

संशोधित आदेश जारी

जो संशोधित आदेश जारी किया गया है उसमें लिखा है- राज्य शासन द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29 दिसम्बर 2025 के द्वारा वर्ष 2026 के लिए घोषित अवकाशों की सूची में दिनांक 03 मार्च, 2026 दिन मंगलवार को होली के पावन पर्व के अवसर पर सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। राज्य शासन द्वारा होली पर्व के पावन अवसर पर दिनांक 04 मार्च 2026 को भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश एवं सामान्य अवकाश घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।