
संकट में नदी-तालाब-झील (फोटो सोर्स: पत्रिका)
MP News: मध्यप्रदेश में नदी, तालाब और झीलों को सहेजने में विभागीय लापरवाही पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए एनजीटी ने कहा, राज्य सरकार प्राकृतिक संसाधनों की ट्रस्टी है। इनकी रक्षा उसकी जिम्मेदारी है। इसलिए जलस्रोतों के संरक्षण के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बनाने के लिए मुख्य सचिव बैठक करें। टाइमलाइन के साथ रोडमैप बनाएं। पर्यावरण और नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव हर 3 माह में रिपोर्ट देकर बताएं कि विभागों ने जलस्रोतों के संरक्षण के लिए क्या-किया। स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी सभी जिलों से वेटलैंड की जानकारी जुटाएं।
उनकी वर्तमान स्थिति, अतिक्रमण, जलभराव क्षमता और इसे बढ़ाने को किए उपाए बताएं। किसी वेटलैंड, जलाशय में पक्का निर्माण न हो। एनजीटी ने हर 3 माह में रिपोर्ट तलब की। एनजीटी सेंट्रल जोन बेंच ने राशिद नूर खान की सिरपुर लेक इंदौर संबंधी याचिका पर सुनवाई के बाद फैसले में ये निर्देश दिए।
इस फैसले में ट्रिब्यूनल ने सिर्फ सिरपुर लेक ही नहीं, पूरे प्रदेश के सभी जलस्रोतों के संरक्षण पर बल दिया है। ट्रिब्यूनल ने आदेश में कहा कि मप्र जलस्रोतों, जंगल और बायोडायवर्सिटी के मामले में समृद्ध है। लेकिन संरक्षण नहीं हो रहा। प्रदेश में पर्यावरण और लोक स्वास्थ्य के प्रति सरकारी अफसरों का रवैया उदासीन है, इसलिए स्थिति बेहद असंतोषजनक हो चुकी है। जलस्रोतों में बायोमेडिकल वेस्ट और अनुपचारित सीवेज मिलाने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। यह कानूनी दृष्टि से भी अपराध है। इसे तत्काल रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं।
प्रदेश में 4 रामसर वेटलैंड साइट भोज वेटलैंड भोपाल, सिरपुर लेक और यशवंत सागर इंदौर और सांख्य सागर शिवपुरी हैं। इसके साथ रंगूनैन लेक छतरपुर, बेनीसागर लेक खजुराहो, लाखा बंजारा लेक सागर, संग्राम सागर और जलपरी लेक जबलपुर, तवा रिजरवॉयर नर्मदापुरम, हलाली डैम विदिशा, रानी लेक रीवा, तेलिया लेक मंदसौर, मोरवन रिजरवॉयर नीमच, नागचून लेक खंडवा, मुंज सागर लेक धार, धरम सागर पन्ना, भोपाल की शाहपुरा, मुंशी हुसैन खां, मोतिया, नवाब सिद्दीक हसन खां तालाब शामिल हैं।
Published on:
29 May 2025 01:06 pm
बड़ी खबरें
View Allभोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
