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एमपी में कर्मचारियों को बड़ी सौगात, पुनरीक्ष‍ित किया भत्ता, आदेश जारी

allowance revised -कर्मचारियों के भत्ते को पुनरीक्ष‍ित किया है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

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Allowances will be stopped if officers and employees in MP leave their headquarters

Allowances will be stopped if officers and employees in MP leave their headquarters

allowance revised - एमपी में कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी ने अपने कर्मचारियों के भत्ते को पुनरीक्ष‍ित किया है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। पॉवर कंपनी ने अपने कर्मचारियों के गृह भाड़ा भत्ते को पुनरीक्ष‍ित किया जिसके गुरुवार को आदेश जारी कर दिए गए। गृह भाड़ा भत्ता के पुनरीक्ष‍ित आदेश के अनुसार 7 लाख या इससे अधिक जनसंख्या के नगरों में रहनेवाले कर्मचारियों को मूल वेतन का 10 प्रतिशत देय होगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि संविदा कर्मचारी, तदर्थ या स्थायीकर्मी अथवा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को देय गृह भाड़ा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।

पॉवर मैनेजमेंट कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 4-1/2025/नियम/चार दिनांक 3 अप्रैल 2025 को जारी आदेश का जिक्र किया है। इसमें राज्य शासन के शासकीय सेवकों को देय गृह भाड़ा भत्ता के पुनरीक्षण संबंधी आदेश को यथावश्यक संशोधनों सहित ‘शासकीय सेवक’ के स्थान पर ‘कंपनी कार्मिक’ प्रतिस्थापित करते हुए ग्राह्य किया है।

एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा पुनरीक्ष‍ित गृह भाड़ा भत्ता इस प्रकार हैं-

  1. कंपनी के अनुसार 7 लाख अथवा इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में रहनेवाले कर्मचारियों को वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार देय मूल वेतन का 10 प्रतिशत देय होगा।
  2. 3 लाख से अधिक लेकिन 7 लाख से कम जनसंख्या के शहरों में रहनेवाले कंपनी कर्मचारियों को वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार देय मूल वेतन का 7 प्रतिशत देय होगा।
  3. कंपनी के अनुसार 3 लाख से कम जनसंख्या के नगरों में निवासरत कंपनी कर्मचारियों को वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार देय मूल वेतन का 5 प्रतिशत देय होगा।
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इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा गृह भाड़ा भत्ता

जारी आदेश में उन कर्मचारियों का भी जिक्र है जिन्हें गृह भाड़ा भत्ता नहीं दिया जाएगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन कर्मचारियों को कंपनी आवास गृह आवंटित किया गया है उन्हें देय गृह भाड़ा भत्ता की पात्रता नहीं होगी। इसके साथ ही अथवा जो कर्मचारी किराया रहित कंपनी आवासगृहों में रह रहे हों अथवा जिन्हें किराया रहित आवास गृह के बदले और कोई भत्ता दिया जा रहा हो, उन्हें गृह भाड़ा भत्ता नहीं दिया जाएगा। आदेश में यह भी साफ किया गया है कि प्रदेश में कंपनी के संविदा, तदर्थ, स्थायीकर्मी व दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को देय गृह भाड़ा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।

आदेश के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता की स्वीकृति के संबंध में अन्य शर्तें पूर्वानुसार रहेंगी। कंपनी अधिकारियों ने बताया कि आदेश के अनुसार गृह भाड़ा संबंधी दिशा निर्देश 1 अप्रैल 2025 से प्रभावशील होंगे।