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मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना : सरकार की बड़ी घोषणा, इन लोगों को मिलेगा फायदा

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से एक बार फिर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को हरी झंडी दे दी है।

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मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना : सरकार की बड़ी घोषणा, इन लोगों को मिलेगा फायदा

भोपाल. मध्य प्रदेश समेत देशभर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने के बाद सरकार द्वारा लगाए गए तमाम प्रतिबंध हटा दिये गए हैं। ऐसे में सरकारी योजनाओं के तहत धार्मिक यात्राओं का सिलसिला भी एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से एक बार फिर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को हरी झंडी दे दी है। इस योजना को दोबारा विधिवत लागू करके पात्रों को तीर्थ लाभ पहुंचाने का ऐलान किया गया है।

साल 2012 में शुरू हुई थी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्ष 2012 में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरु की गई थी। अबतक सरकार की इस योजना के तहत प्रदेश के लाखों नागरिक तीर्थ यात्रा कर चुके हैं। योजना का लाभ देने के लिए सरकार की ओर से कई नियम और शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। नियम के तहत मध्य प्रदेश के स्थाई निवासी जो 60 वर्ष से अधिक आयु के हो चुके हैं, उन्हें योजना का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा 60 फीसदी से अधिक दिव्यांग को आयु सीमा में भी छूट दी गई है। दिव्यांग व्यक्ति को यात्रा में एक अन्य व्यक्ति को ले जाने की भी अनुमति है।

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विधानसभा में वित्तमंत्री का ऐलान

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से एक बार फिर तीर्थ दर्शन यात्रा को शुरू करने का एलान किया गया है। इस संबंध में वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में घोषणा की है कि एक बार फिर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के जरिए श्रद्धालुओं को धार्मिक यात्राओं का लाभ दिया जाएगा।


मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए पात्रता

-आवेदक की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होना जरूरी है।

-अगर आवेदक महिला है तो उनकी आयु में 2 वर्ष की छूट रहेगी।

-अगर पति-पत्नी दोनों तीर्थ दर्शन करना चाहते हैं तो उनमें से किसी एक का पात्र होना जरूरी है। यानी पति पत्नी में से कोई एक भी योजना के तहत पात्र है तो दूसरे को पात्र होने की जरूरत नहीं।

-समूह के रूप में यात्रा करने वाले तीन से पांच व्यक्तियों के समूह के साथ एक सहायक भी जा सकता है.


इन बातों का ध्यान रखना जरूरी

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के लिए सबसे जरूरी है कि, वो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। श्रद्धालुओं को हृदय रोग, सांस संबंधी बीमारी, टीबी आदि की बीमारी न हो। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही योजना का लाभ लेने के लिए पात्र माना जाता है।


रेल से कराई जाती है अधिकांश यात्रा

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के पात्रों को ज्यादतर यात्रा ट्रेन से कराई जाती है। इसमें सरकार की ओर से रहने और भोजन की निशुल्क व्यवस्था रहती है। पात्र व्यक्ति सिर्फ एक बार ही मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ ले सकता है। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत अजमेर शरीफ तक श्रद्धालुओं को ले जाना सुनिश्चित किया है।

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