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आयकर विभाग के नये निर्देश, तय किए टारगेट, क्या करदाताओं की बढ़ेंगी मुश्किलें?

Income Tax Department New Instructions: आटकर विभाग ने जारी किए नये निर्देश, टागरेट किए तय, अब एमपी के करदाताओं का क्या... राहत या नुकसान... पढ़ें पूरी खबर...

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Income Tax Department New Instructions: आयकर विभाग (Income Tax Department) ने विभाग में लंबित अपील प्रकरणों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कुछ नये दिशा निर्देश किए हैं ताकि लंबित प्रकरणों का निपटारा जल्दी किया जा सकें। विभाग में पिछले चार-पांच वर्षों से ज्यादा लंबित अपील के प्रकरणों के कारण करदाताओं (Taxpayers) का भी नुकसान (Relief to taxpayers) हो रहा है एवं सरकार को भी कर की राशि नहीं मिल पा रही है। अब अपील के लंबित अवधि के आधार पर कुछ टारगेट तय किए गए हैं।

नये निर्देश के बाद अब क्या?

एक्सपर्ट बताते हैं कि 31 मार्च 2024 को 5.49 लाख अपील पेंडिंग थी जबकि, 31 मार्च 25 को 5.39 लाख अपील्स पेंडिंग थी। इसे आयकर इतिहास में पहली बार पेंडिंग अपील्स घटना बताया जा रहा है। नए निर्देशों के तहत एक अक्टूबर 2020 से पुरानी सभी अपील्स जिनमें, डिस्प्यूटेड डिमांड 25 लाख से कम है, वे अपील्स फेसलेस से जेसीआईटी अपील्स को ट्रांसफर की जाएंगी। धारा 154 के रेक्टिफिकेशन ऑर्डर्स के खिलाफ अपील्स को भी फेसलेस से जेसीआईटी के पास ट्रांसफर किया जाएगा। एक अक्टूबर 2020, से पुरानी अपील्स के डिस्पोजल पर एक्स्ट्रा पॉइंट दिए जाएंगे।

वर्षों बाद भी जारी नहीं किया पहला नोटिस

आयकर में बहुत बड़ी संख्या में अपीलें लंबित है। कुछ अपीलों में तो वर्षों बाद भी पहला नोटिस जारी नहीं हुआ है।

-मृदुल आर्य, अध्यक्ष, टैक्स ला बार एसोसिएशन (Tax Law Bar Association), भोपाल

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