
सख्ती: मोटर व्हीकल एक्ट की गाइडलाइन जारी
भोपाल. एक सितंबर से लागू हो रहे केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट (संशोधित) 2019 में अब डीलर को वाहन बेचते वक्त उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के साथ नंबर प्लेट भी लगानी होगी। इसी के बाद वाहन शोरूम से बाहर होगा। ऐसा नहीं करने पर संबंधित डीलर पर वाहन के वार्षिक कर का 15 गुना जुर्माना लगाया जाएगा।
वहीं, यदि वाहन स्वामी बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन घर लाता है तो उससे वार्षिक टैक्स का पांच गुना जुर्माना वसूला जाएगा। परिवहन आयुक्त शैलेंद्र श्रीवास्तव ने नए कानून पर प्रदेश के सभी आरटीओ, डीलर्स और वाहन मालिकों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है।
एक साल की सजा और 10 गुना जुर्माना
इसके मुताबिक, यदि वाहन खरीदने वाले ने रजिस्ट्रेशन के दौरान गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया तो उसे एक साल की सजा और व्हीकल टैक्स का 10 गुना जुर्माना देना होगा। यदि आपने वाहन खरीदने के बाद उसमें मॉडीफिकेशन कराया तो 6 माह का कारावास और 5 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
वाहन में खराबी आने पर निर्माता को क्रेता को पूरी कीमत की वापसी या फिर नया वाहन देना होगा। निर्माता यदि नियमानुसार वाहन का निर्माण नहीं करता है तो 1 साल जेल या 100 करोड़ रुपए जुर्माना लगेगा।
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ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर कट सकता है इतना जुर्माना
-बिना हेलमेट के गाड़ी चलने पर 500 रुपये जुर्माना
-बिना रजिस्ट्रेशन गाड़ी चलाना- 2000
-बिना सीट बेल्ट के ड्राइविंग करना- 100
-पीयूसी के बिना गाड़ी चलाना- 100
-प्रेशर हॉर्न का प्रयोग 100 रूपया
-टू- व्हीलर पर तीन सवारी बैठाना- 100 रुपये
-शराब पीकर गाड़ी चलाना 2000
-बिना लाइसेंस गाड़ी चलने पर 500 रुपये जुर्माना
-इंश्योरेंस के बिना ड्राइविंग करने पर 1000 पेनाल्टी
-सप्पेद लिमिट क्रॉस करने पर 400 जुर्माना
-ड्राइविंग करते वक़्त मोबाइल पर बात करना- 1000 जुर्माना, पहले तीन महीने के लिए लाइसेंस जब्त
-ट्रैफिक इंस्पेक्टर से दुर्व्यवहार- 1000
Published on:
28 Aug 2019 11:14 am
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