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पेट्रोल पंप के लिए आया नया नियम, जरूरी होगी 50 मीटर की दूरी

Petrol Pump: यदि कोई पुराना पंप है और जो आबादी व अस्पताल, स्कूल के पास में आ रहा है तो उसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम भी तय कराने का कहा गया है।

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Petrol Pump

Petrol Pump

Petrol Pump: मध्यप्रदेश के भोपाल शहर में पेट्रोल पंपों के लिए प्रशासन अब नियमों का कड़ाई से पालन कराने जा रहा है। इसके लिए एसडीएम स्तर पर जांच के आदेश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य शहर में पेट्रोल पंप से दुर्घटना की आशंका को खत्म करना है। केंद्र के निर्देश के बाद जिला स्तर से ये कवायद की जा रही है।

पंप के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्कूल- अस्पताल से 50 मीटर दूरी का नियम है। मरीजों व छात्रों को दुर्घटना के दायरे से दूर रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है। यदि कोई पुराना पंप है और जो आबादी व अस्पताल, स्कूल के पास में आ रहा है तो उसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम भी तय कराने का कहा गया है।

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ऐसे समझें नियम

-पेट्रोल पंप को बाउंड्रीवॉल से बंद करना

-अंडरग्राउंड टैंक कांक्रीट के जरूरी

-यहां नो- स्मोकिंग जोन तय करना

-किसी भी तरह का फोन उपयोग नहीं करना

-रिफिलिंग के दौरान लोगों को दूर रखना

-50 मीटर के दायरे में पंप तो अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था करना

सुरक्षा के लिए पेट्रोल पंप से जुड़े नियमों का पालन कराया जाएगा। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई करेंगे। - कौशलेंद्र विक्रमसिंह, कलेक्टर

यहां करना होगा सुधार

-पुल बोगदा, जिंसी की रोड पर आरा मशीन, आबादी के पास ही दो पेट्रोल पंप है।

-शाहपुरा में पेट्रोल पंप के पास निजी अस्पताल है।

-प्रभात चौराहा पर अस्पताल- आबादी के पास पेट्रोल पंप है।

इसलिए नियम जरूरी

-मोबाइल कहीं प्रतिबंधित नहीं है।

-बोतल में आसानी से पेट्रोल मिल जाता है

-कई पंप चारों तरफ से खुले

-बिना हेलमेट भी पेट्रोल दिया जा रहा है