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कॉलेज छात्राओं से रेप के लिए जो था परमानेंट ठिकाना, उस रेस्टोरेंट के संचालक पर कार्रवाई क्यों नहीं!

Love jihad case- एमपी की राजधानी भोपाल में लव जिहाद के मामले में पुलिस की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।

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Club-90 restaurant operator in love jihad case

bhopal love jihad case

Love jihad case- एमपी की राजधानी भोपाल में लव जिहाद के मामले में पुलिस की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब राष्ट्रीय महिला आयोग की जांच में भी कई कमियां सामने आई हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंजीनियरिंग छात्राओं से रेप के लिए जो परमानेंट ठिकाना था, उस क्लब-90 रेस्टोरेंट के संचालक पर अभी तक कोई कार्रवाई ही नहीं की गई है। इस रेस्टोरेंट में प्राइवेसी के नाम पर विशेष रूम और केबिन बनाए गए थे जहां आरोपियों ने छात्राओं से लगातार दुष्कर्म किए और वीडियो बनाए। इन वीडियो के आधार पर ही उनका ब्लैकमेल किया जाता रहा। इसके बाद भी रेस्टोरेंट संचालक पर कार्रवाई नहीं किए जाने पर महिला आयोग ने पुलिस से जवाब भी तलब किया है।

इंजीनियरिंग छात्राओं से रेप और ब्लैकमेलिंग केस के आरोपी साहिल को 8 मई तक रिमांड पर ले लिया गया है। जहांगीराबाद पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है। इधर मुख्य आरोपी फरहान खान, उसके साथी नबील और अली को जेल भेज दिया गया है। मंगलवार को रिमांड पूरी होने के बाद अशोका गार्डन पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश किया था।

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लव जिहाद के इस केस में राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम की जांच में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। यह स्पष्ट है कि कोई आरोपियों को फंडिंग कर रहा था ​लेकिन पुलिस अभी तक उसका पता नहीं लगा पाई है। एक पीड़िता का गर्भपात कराने की बात सामने आई पर इस केस में भी कार्रवाई तय नहीं की गई है।

महिला आयोग ने भोपाल पुलिस से स्पष्टीकरण भी मांगा

आयोग का सबसे बड़ा सवाल क्लब-90 रेस्टोरेंट के संचालक पर कार्रवाई नहीं किए जाने पर उठा है। रेस्टोरेंट में प्राइवेसी के नाम पर विशेष रूम और केबिन बने थे जहां छात्राओं के साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद भी पुलिस ने रेस्टोरेंट संचालक पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसपर महिला आयोग ने भोपाल पुलिस से स्पष्टीकरण भी मांगा है।

इधर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि क्लब-90 की लीज निरस्त कर दी गई है। इससे पहले सोमवार को क्लब-90 रेस्टोरेंट के अवैध हिस्से को भी तोड़ दिया गया था।