
vehicle registration
भोपाल। अगर आप नई गाड़ी लेने जा रहे है लेकिन इस बात को लेकर चिंता में है कि आपकी गाड़ी का लकी नंबर अब बदल जाएगा तो बिलकुल परेशान होने वाली बात नहीं है। राजधानी भोपाल में अब कोई भी वाहन मालिक अपनी नई गाड़ी लेने पर पुरानी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर (vehicle registration) अपने नए वाहन के लिए भी अलॉट करा सकेंगे। सबसे ज्यादा खुशी कि बात ये है कि आप बाइक का नंबर कार के लिए और कार का नंबर बाइक के लिए भी अलॉट करा सकते है।
देनी होगी फीस
इस काम को करने के लिए आपको 5 से लेकर 50 हजार रुपए तक की फीस परिवहन विभाग को देनी होगी। वर्तमान में कई वाहन चालक ऐसे है जिनको नई गाड़ी लेने पर नया नंबर मिलता है लेकिन वो अपना लकी नंबर को देते है। इसीलिए अब नियमों में परिवर्तन होने जा रहा है।
जानिए क्या अंतर है सफेद और पीली नंबर प्लेट में
सफेद नंबर प्लेट उन वाहनों की होती है, जो निजी वाहन होते हैं।अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कराने पर आपकी गाड़ी को जो नंबर प्लेट मिलेगी वो सफेद रंग की होगी। वहीं पीली नंबर प्लेट उन वाहनों को मिलती है, जो कमर्शियल होते हैं। जिन वाहनों के संचालन से व्यक्ति कमाई करता है, उन्हें पीली नंबर प्लेट दी जाती है।
Published on:
05 Apr 2021 12:26 pm
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