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केवल एससी, एसटी के लिए आरक्षण, जानिए कितनी पंचायतों के लिए आरक्षित होंगी सीटें

सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण के बिना ही स्थानीय निकाय चुनाव करवाने के आदेश के बाद स्थिति बहुत बदल गई है

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भोपाल। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण के बिना ही स्थानीय निकाय चुनाव करवाने के आदेश के बाद स्थिति बहुत बदल गई है. अब पंचायतों-नगरीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित सीटें अनारक्षित में परिवर्तित हो जाएंगी। इनमें सिर्फ अनुसूचित जाति (अजा) और अनुसूचित जनजाति (अजजा) यानि एससी और एसटी वर्ग के लिए ही सीटें आरक्षित होंगी। नए परिसीमन के अनुसार कुल ग्राम पंचायत- 22,985 में चुनाव के आधार पर सीटें आरक्षित होंगे।

जिला पंचायतों में जिला अध्यक्ष के पदों में 14 अजा के लिए और 8 अजजा के लिए आरक्षित होंगे। इसके साथ ही पंच, सरपंच भी जनसंख्या के अनुसार आरक्षित किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू भी कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक भी की।

अब विधि विशेषज्ञों से परामर्श कर शासन को पत्र लिखकर आरक्षण की प्रक्रिया करने के लिए कहा जाएगा। इधर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग आरक्षण का कार्यक्रम घोषित करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को दो सप्ताह में अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। हालांकि विभागीय अधिकारियों का कहना है कि आदेश का परीक्षण कराया जा रहा है और पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की तैयारी भी की जा रही है।

स्थानीय निकायों के चुनाव में ओबीसी को 25 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा था- अभी तक स्थानीय निकायों के चुनाव में ओबीसी को 25 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा था। पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के अधिकारियों के अनुसार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिए जाने का प्रविधान है। इसके अनुसार अजा-अजजा वर्ग के लिए आरक्षित स्थान होने के बाद जो स्थान शेष रहते हैं उनमें ओबीसी के लिए अधिकतम 25 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं।

एक नजर— नए परिसीमन के अनुसार पंचायतों की संख्या
ग्राम पंचायत- 22,985
वार्ड- 3,64,309
जनपद पंचायत- 313
वार्ड- 6771
जिला पंचायत- 52
वार्ड- 875

नगरीय निकाय
नगर निगम- 16
नगर पालिका- 98
नगर परिषद- 301