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आदेश: रात 10 बजे की जगह रात 9 बजे से होगा नाइट कर्फ्यू, जारी की गई ये गाइडलाइन

- अब नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से लागू होगा- भोपाल में सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर रोक

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coronavirus

भोपाल। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटों में प्रदेशभर में कोरोना (Coronavirus) के 1885 नए संक्रमित मिले हैं। इसके बाद प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 282174 हो गई है। वहीं, संक्रमण से मरने वालों की संख्या 3928 पहुंची है। लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार अब अलर्ट पर आ गई है।

राजधानी भोपाल में रात का कर्फ्यू भी रात 10 बजे की जगह रात 9 बजे से शुरू होगा। इस संबंध में शुक्रवार को कलेक्टर अविनाश लवानिया ने क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ अहम बैठक के बाद लॉकडाउन की नई गाइड लाइन जारी कर दी। इसके आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। जानिए क्या है गाइडलाइन...

- अब रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक दुकानें और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद करना होगा।

- रात 9 बजे के बाद बिना काम के घर से बाहर नहीं निकला जा सकता है।

- खाने की होम डिलीवरी भी रात 10 बजे तक हो सकेगी।

- भोपाल में हर रविवार को लॉकडाउन रहेगा। यह शनिवार रात 9 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी।

- जिले में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक और खेल आदि के आयोजन में बंद कार्यक्रम स्थल की 50% क्षमता और खुले में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। इसकी पहले से अनुमति लेना होगा।

- रेस्टोरेंट में खाना बैठकर नहीं खा सकते, लेकिन पैक करवाकर घर ले सकते हैं।

- जिस, स्वीमिंग पूल, सिनेमा घर पूरी तरह से बंद रहेंगे।

- जिले में सभी रैली, जुलूस, गैर, यात्रा, प्रदर्शन और धरने पर पूरी तरह रोक।

- शादी में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इसकी पहले से अनुमति लेना होगा।

- शव यात्रा में अधिकतम 20 और मृत्युभोज में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं।

- सभी पिकनिक स्पॉट आगामी आदेश तक बंद रहेंगे।