
भोपाल। मध्यप्रदेश के ओबीसी आरक्षण मामले में अब सुनवाई 17 जनवरी को होगी। अब अलग-अलग याचिकाओं पर यह सुनवाई एक साथ ही होगी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई होने वाली थी।
मध्यप्रदेश के ओबीसी आरक्षण को लेकर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सोमवार को नहीं हो सकी। इसके लिए 17 जनवरी की तारीख तय कर दी गई है। कोर्ट की ओर से बताया गया है कि इस मामले में अब अन्य याचिकाओं के साथ ही सुनवाई की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने बीते 17 दिसंबर को पंचायत चुनावों में ओबीसी के लिए रिजर्व पदों पर चुनाव कराने पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ मध्यप्रदश सरकार ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाई गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के सीरियल क्रमांक 73 पर जस्टिस खानविलकर की खंडपीठ में सुनवाई होने वाली थी। इसी मसले पर केंद्र सरकार ने भी याचिका दायर कर रखी है, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई 17 जनवरी तक के लिए टाल दी है।
गौरतलब है कि हाल ही में मध्यप्रदेश के सीएम ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कि सबका साथ, सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। सामाजिक न्याय सामाजिक समरसता के साथ सब समाज को लेकर आगे बढ़ते जाना है। सामान्य वर्ग को 10 फ्सदी आरक्षण मध्यप्रदेश में लागू किया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति को भी न्याय दिया। ओबीसी आरक्षण को भी पंचायत चुनावों में अधिकार है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सबको न्याय मिल सके।
Updated on:
03 Jan 2022 03:26 pm
Published on:
03 Jan 2022 03:21 pm
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