
Orders to pay all dues of guest teachers by May 5
Salary- मध्यप्रदेश में शिक्षा विभाग में सभी बकाया भुगतान के आदेश दिए गए हैं। सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के सभी प्रकार के बकाया वेतन भुगतान के लिए लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में अतिथि शिक्षकों के बकाया वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों से प्रमाण पत्र भी तलब किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अतिथि शिक्षकों के बकाया वेतन भुगतान के लिए यह अंतिम अवसर है। आदेश में साफ कहा गया है कि इसके बाद किसी भी स्तर से भुगतान संबंधी मांग पर विचार नहीं किया जाएगा।
मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय अपर संचालक कामना आचार्य द्वारा प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। इसमें प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों में सेवाएं देने वाले अतिथि शिक्षकों के सभी प्रकार के बकाया वेतन भुगतान के आदेश दिए गए हैं।
28 अप्रैल 2025 के इस पत्र क्रमांक 123 में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अप्रैल 2025 तक की स्थिति में पोर्टल पर दर्ज संख्या के अनुसार सभी अतिथि शिक्षकों के मानदेय के लिए आवंटन जारी किया गया है। सभी आहरण संवितरण अधिकारियों को पात्र अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।
अतिथि शिक्षकों को उनकी कार्यरत अवधि अथवा दिनांक 30 अप्रेल 2025 तक यथास्थिति के अनुसार बकाया भुगतान करने को कहा गया है। अधिकारियों को साफ हिदायत दी गई है कि हर हाल में बकाया भुगतान 05 मई 2025 तक अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करें।
आदेश में पिछले सालों के बकाया वेतन का भी भुगतान करने को कहा गया है। अधिकारियों से कहा है कि यदि अतिथि शिक्षकों का पूर्व वर्षों का कोई मानदेय लंबित है तो संलग्न प्रमाणीकरण के साथ एक सप्ताह में इसका प्रस्ताव भेज दें। यह अंतिम अवसर है, इसके बाद किसी भी स्तर से प्राप्त मांग पर विचार नहीं किया जाएगा।
Published on:
30 Apr 2025 08:01 pm
बड़ी खबरें
View Allभोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
