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पीपीएफ, सुकन्या योजना के लिए पैन और आधार जरुरी, देना पड़ेगा फॉर्म60

पीपीएफ, सुकन्या के लिए पैन और आधार अनिवार्य....

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PAN and Aadhaar

भोपाल। अब सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाइ), महिला सम्मान योजना जैसे डाकघर की योजनाओं में निवेश के लिए पैन और आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। 1 अप्रेल से शुरू नए वित्त वर्ष से छोटी बजट योजनाओं के लिए इसे अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) विवरण के तौर पर अधिसूचित किया गया है। इससे पहले इन छोटी बचत योजनाओं में बिना आधार नंबर जमा किए निवेश की अनुमति थी।

डाकघर योजनाओं में खाता खोलते समय अगर किसी के पास आधार संख्या नहीं है तो उसे आधार नामांकन पर्ची का प्रमाण देना होगा। खाता खोलने की तारीख से छह महीने के भीतर उसे आधार नंबर देना होगा। इसी प्रकार खाता खोलने के समय पैन या फॉर्म60 जमा करना होगा। अगर खाता खोलते समय इसे नहीं जमा कराया गया तो दो महीने के भीतर जमा कराना होगा। इसी के साथ पासपोर्ट साइज का फोटो भी खाता खुलवाने के लिए अनिवार्य है।

पीपीएफ क्या है पीपीएफ योजना

PPF या पब्लिक प्रोविडेंट फंड भारत में प्रचलित सबसे लोकप्रिय सेविंग स्कीम्स (बचत योजनाओं) में से एक है। चूँकि इस योजना को केन्द्रीय सरकार द्वारा ऑफर किया जाता है तो इस योजना में निवेश किये गए पैसे व रिटर्न सुरक्षित व गारंटीड होते हैं।

क्या है सुकन्या योजना

बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए, उनके माता-पिता की मदद के लिए, सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इसमें हर साल 250 रुपए से 1.50 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। आपकी जमा की कम या ज्यादा मात्रा के हिसाब से आप 1.27 लाख रुपए से लेकर 63.65 लाख रुपए तक इकट्ठा कर सकते हैं।