
government job
भोपाल। प्रदेश में महिला के खिलाफ अपराध में दोषी व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। यह नियम सहकारिता विभाग ने बनाया है। विभाग ने नई भर्ती के लिए स्थाई नियम तैयार किए हैं। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ महिला अपराध में न्यायालयीन प्रक्रियाधीन है, तो उस केस के फैसले तक नियुक्ति नहीं हो पाएगी। व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो नौकरी के लिए अपात्र हो जाएगा। विभाग ने मप्र राज्य सहकारी राजपaत्रित सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम 2022 को तैयार किया है। यह 8 दिसंबर से लागू हो गए हैं। प्रतियोगी परीक्षा के जरिए सीधी भर्ती व चयन का प्रावधान है। सीधी भर्ती में न्यूनतम 21 व अधिकतम 40 साल की उम्र सीमा रखी है, जो विभिन्न आरक्षण छूटों के तहत बढ़ सकेगी।
यह भी नियम
1. 26 जनवरी 2001 या उसके बाद तीन बच्चों में किसी एक का जन्म हुआ हो और वह जीवित हो तो व्यक्ति अपात्र होगा। जुड़वा संतान शामिल नहीं है।
2. एक से अधिक जीवित पत्नी या ऐसी महिला जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से जीवित पत्नी हो वह अपात्र रहेंगे।
3. नाबालिग रूप में विवाह करने वाले व्यक्ति अपात्र रहेंगे।
प्रदेश नें महिलाएं सुरक्षित नहीं
नवंबर के महीने में पुलिस रिकॉर्ड में जो आंकड़े सामने आए वह चौंकानेवाले हैं। महिला अपराध को लेकर राजधानी भोपाल की स्थिति अभी तक नहीं सुधरी है. बल्कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद और बिगड़ गयी है. हद तो ये है कि महिला विरोधी अपराध 12 फीसदी तक बढ़ गए हैं. रेप जैसे जघन्य अपराध में 11 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.
नवंबर में होने वाले अपराधों की संख्या
अपराध - 2021 2022
रेप - 361 405
किडनैपिंग - 317 337
सुसाइड- 14 18
दहेज प्रताड़ना- 474 595
कुल- 1714 1944
(
साल 2021 के मुकाबले 2022 नंबर तक 12 फीसदी महिला अपराध बढ़े हैं…)
Published on:
13 Dec 2022 03:45 pm

बड़ी खबरें
View Allभोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
