दरअसल, प्रदेश में पहला डोज लगवाने के बाद लोग दूसरा डोज लगवाने में लापरवाही कर रहे हैं। ग्वालियर जिला प्रशासन सख्ती करते हुए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि पेट्रोल पंप से केवल उन्ही लोगों को ईधन मिले जो दोनों डोज लगवा चुके हैं। वही विभाग चेकिंग अभियान चलाकर पता करे कि पेट्रोल और डीजल उन्ही लोगों को मिले जिन्होंने दोनो डोज लगवा लिए हैं। जो लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने में लापरवाही कर रहे हैं उन्हें पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाए।
सीएमएचओ डॉ मनीष शर्मा ने बताया कि नए आदेश को लेकर शहर और जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को अवगत करा दिया है। पेट्रोल पंप संचालकों ने भी सहमति दे दी है। अब जिले के सभी पेट्रोल पंप पर दोनों वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाने पर ही पेट्रोल दिया जाएगा।
वही सिंगरौली जिले में कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक नहीं लेना दंडनीय अपराध माना जाएगा। जिला दंडाधिकारी द्वारा इसका आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में औद्योगिक ईकाइयों, परियोजनाओं, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, स्कूलों, कार्यालय, बाजार व सुपर स्प्रेडर के रूप में कार्य करते हैं, उनके लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लेना आवश्यक है। 15 दिसंबर तक दोनों खुराक लेने का मौका दिया गया है। उसके बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
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जिला दण्डाधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) एवं मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71/1ए 71/2 के तहत आदेश पारित करते हुए कहा गया है कि परियोजनाओं, औद्योगिक ईकाइयों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले सभी व्यक्ति अधिकारियों व कर्मचारियों को स्वयं व अपने परिवार के सभी पात्र सदस्यों का 15 दिसंबर 2021 तक कोविड टीकाकरण करना अनिवार्य होगा।