
उपचुनाव का रण : प्रचार के दौरान कोरोना नियम तोड़ना पड़ेगा राजनीतिक दलों को भारी, महामारी एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
भोपाल/ मध्य प्रदेश में उपचुनाव की ताऱीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक दलों ने जहां एक तरफ उपचुनाव की सीटों पर अपनी ताकत झोंकना शुरु कर दिया है। वहीं, कोरोना काल में चुनाव को कोविड-19 नियमों के तहत कराने की तैयारी चुनाव आयोद द्वारा कर रखी है। इसी तैयारी के तहत अगर कोई भी राजनीतिक दल अपनी चुनावी सरगर्मी के दौरान कोरोना नियमों का उल्लंघन करता है तो संबंधित के साथ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। एक्ट के संबंध में बीजेपी और कांग्रेस दल की लीगल सेल ने नेताओं- कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर दिया है।
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...तो होगी कार्रवाई
बीजेपी लीगल सेल के प्रभारी संतोष शर्मा के मुताबिक, आचार संहिता लगने के बाद कोविड-19 की तमाम गाइडलाइन का पालन सभी को करना होंगे। अगर चुनावी प्रचार या अन्य राजनीतिक गतिविधि के दौरान इसका पालन नहीं किया जाता तो महामारी एक्ट के तहत प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। लीगल सेल ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस संबंध में जानकारी दे दी है। एक्ट के तहत अगर कोविड-19 नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
क्या कहते हैं कोविड-19 नियम
बता दें कि, कोविड-19 साधारण नियम पहले से लागू हैं। उपचुनाव के दौरान सभी पार्टियों को उन्हीं नियमों का पालन करने के निर्देश दिये गए हैं। वोटर को भी वोटिंग के दौरान इन नियमों का पालन कराना चुनाव आयग की जिम्मेदारी होगी। प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं को भी प्रचार के दौरान इन नियमों का पालन करना होगा। यदि इन नियमों का पालन नहीं किया जाता और प्रशासन उसे दस्तावेजों पर लेता है तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई महामारी एक्ट के तहत की जाएगी।
कांग्रेस ने जारी किये निर्देश
कांग्रेस मीडिया सेल के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता के मुताबिक, कांग्रेस की लीगल सेल हर विधानसभा क्षेत्र और मुख्यालय स्तर पर सक्रिय है। चुनाव आयोग की सभी गाइडलाइन और नियमों का पालन करने के निर्देश सख्ती से जारी किये जा चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस की लीगल सेल ने इस संबंध में निर्देशित सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दी है, जिसके तहत सोशल डिस्टेंस, माक्स, 50 फीसदी भीड़, सभा स्थल पर थर्मल स्कैनिंग, कोविड-19 के नियम का पालन, सैनिटाइजर और दूसरी गाइडलाइन का भी पालन करना होगा।
ये है कलेक्टर की गाइडलाइन
प्रदेश के उपचुनाव वाले सभी जिलों के कलेक्टरों ने चुनाव आयोग की गाइड लाइन के बारे में भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि, उपचुनाव के दौरान कोविड-19 महामारी के प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उपचुनाव वाले जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी की जा चुकी है।
Published on:
05 Oct 2020 06:35 pm
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