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इस तरह प्राइवेट स्कूलों में फ्री पढ़ सकेंगे गरीब बच्चे, जानिए एडमिशन की प्रक्रिया

अधिनियम के तहत कमजोर वर्ग, वंचित समूह और कोरोना काल में संक्रमण से माता-पिता की मौत से अनाथ हुए बच्चों के गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में एडमिशन मिलेगा।

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इस तरह प्राइवेट स्कूलों में फ्री पढ़ सकेंगे गरीब बच्चे, जानिए एडमिशन की प्रक्रिया

भोपाल. शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में ऑनलाईन फ्री एडमीशन की प्रक्रिया शुरु हो चुकी है। जारी अधिनियम के तहत कमजोर वर्ग, वंचित समूह और कोरोना काल में संक्रमण से माता-पिता की मौत से अनाथ हुए बच्चों के गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में एडमिशन मिलेगा।

इस संबंध में जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र डॉ. आरपी चतुर्वेदी के अनुसार नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत इन तीनों श्रेणियों में आने वाले 3 से 7 साल तक की उम्र वाले बच्चे या उनके अभिभावक आरटीई पोर्टल http://rteportal.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन जमा करेंगे और एक्नॉलेजमेंट स्लिप पाने के बाद शासकीय जन शिक्षा केन्द्र में सत्यापन अधिकारियों से मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा।

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लॉटरी सिस्टम से होगा चयन

डॉ. आरपी चतुर्वेदी ने आगे य भी बताया कि, सत्यापन में पात्र पाए जाने वाले बच्चे ऑनलाइन लॉटरी निकालने के जरिए उन्हें निजी स्कूलों की सीटें आवंटित की जाएंगी। प्रवेश के इच्छुक आवेदक अपनी आईडी और आधार नंबर दर्ज कर अपने गांव अथवा वार्ड, पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस के प्राइवेट स्कूलों में कक्षावार प्रदर्शित आरक्षित सीटों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए ऊपर बताए गए आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे।


आवेदक इन तारीखों का रखें ध्यान

आवेदन दर्ज करने और एप्लीकेशन करेक्शन के लिए आकिरी तारीख 30 जून और ऑनलाइन आवेदन के बाद ऑरिजिनल दस्तावेजों के वैरीफिकेशन की आखिरी तारीख 10 जुलाई सुनिश्चित की गई है। आवेदन के बाद निर्धारित तिथि और निर्धारित सत्यापन केन्द्र पर दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाना जरूरी है। सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने वाले आवेदक में रेंडम पद्धति से ऑनलाईन लॉटरी द्वारा खाली सीटें 5 जुलाई को आवंटित की जाएंगी।

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