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रेलवे ने दी चेतावनी, अब ज्यादा सामान लेकर यात्रा करने पर देना पड़ेगा भारी जुर्माना

यात्री ट्रेन के सफर के दौरान 40 से 70 किलोग्राम तक ही सामान लेकर यात्रा तक सकते हैं....

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भोपाल। गर्मी की छुट्टियों में अगर आप सफर करने जा रहे हैं तो ये आपके लिए जरुरी खबर है। बता दें ति सफर के दौरान अधिक समान ले जाना रेल यात्रियों (Train Passenger) को महंगा पड़ सकता है। रेलवे ने चेतावनी जारी करते हुए सामान अधिक होने पर पार्सल कार्यालय से लगेज बुक (Luggage Book) कराने की सलाह दी।

दरअसल देश में लंबी दूरी की यात्रा के लिए रेलवे हमेशा से लोगों की एक खास पसंद रहा है क्योंकि फ्लाइट के मुकाबले यात्री ट्रेन में सफर के दौरान अधिक सामान लेकर यात्रा कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि रेल में सामान लेकर यात्रा करने की कोई सीमा भी नहीं है। अगर आप सीमा से ज्‍यादा सामान लेकर रेल में चढ़ते हैं तो आपको अतिरिक्‍त चार्ज भी देना पड़ सकता है। बहुत से यात्री अत्‍यधिक सामान के साथ यात्रा करते हैं। इसी को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को चेतावनी जारी की है।

रेल मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लोगों से सफर के दौरान जरूरत से अधिक सामान लेकर सफर न करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा, अगर सामान होगा ज्यादा, तो सफर का आनंद होगा आधा! अधिक सामान ले कर रेल यात्रा ना करें। सामान अधिक होने पर पार्सल कार्यालय जा कर लगेज बुक कराएं।

जानिए कितना सामान ले जा सकते हैं यात्री

भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक अलग-अलग श्रेणियों में रेल यात्री 40 किलो से लेकर 70 किलो तक भारी सामान अपने साथ ट्रेन के डिब्‍बे में रख सकते हैं. इससे अधिक सामान होने पर यात्री को अलग से किराया देना पड़ सकता है. रेलवे ने कोच के हिसाब से वजन निर्धारित कर रखा है. यात्री स्‍लीपर क्‍लास में 40 किलोग्राम तक वजन अपने साथ ले जा सकते हैं. एसी टू टीयर में 50 किलो तक सामान ले जाने की छूट है. फर्स्‍ट क्‍लास एसी में सबसे ज्‍यादा 70 किलो तक सामान यात्री अपने साथ कोच में ले जा सकते हैं. निश्चित सीमा से अधिक सामान होने पर यात्रियों से रेलवे अतिरिक्त शुल्क वसूल सकता हैृ।

इसके साथ ही रेल यात्रा के दौरान स्टोप, गैस सिलेंडर, किसी तरह का ज्वलनशील कैमिकल, पटाखे, तेजाब, बदबुदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल, पैकेजों में लाए जाने तेल, ग्रीस, घी, ऐसी वस्तुएं जिनके टूटने या टपकने से वस्तुओं या यात्रियों को क्षति पहुंच सकती है।यदि कोई प्रतिबंधित वस्तुओं में किसी तरह की वस्तु यात्रा के दौरान साथ लेकर जा रहे हैं तो रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत उस यात्री पर कार्रवाई की जा सकती है।