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अब नहीं बचेंगे दुष्कर्म के आरोपी, दो और दरिंदों को मिली फांसी की सजा

अब नहीं बचेंगे दुष्कर्म के आरोपी, दो और दरिंदों को मिली फांसी की सजा

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भोपाल

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Manish Geete

Jul 27, 2018

rape

BREAKING: अब नहीं बचेंगे दुष्कर्म के आरोपी, दो और दरिंदों को मिली फांसी की सजा

भोपाल। मध्यप्रदेश में रेप करने वालों के खिलाफ कड़े कानून का असर दिखने लगा है। इंदौर, सागर में रेपिस्ट को फांसी की सजा के बाद शुक्रवार को दो और दरिंदों को फांसी की सजा दे दी गई। दोनों पर ही दुष्कर्म का आरोप था।

मध्यप्रदेश में शुक्रवार को दो रेपिस्टों को फांसी की सजा हो गई। पहला मामला ग्वालियर का है, जहां 13 दिन के ट्रायल में ही कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा दे दी। 20 जून 2018 की रात में शादी समारोह से जीतेंद्र कुशवाह नामक आरोपी 6 साल की एक बच्ची को अपने साथ बहला-फुसलाकर ले गया था। रात में ही उसने जंगल में लेजाकर बच्ची के साथ दरिंदगी की, फिर पत्थर से कुचल-कुचलकर हत्या कर दी थी। कंपू थाने में बच्ची के गुम होने की शिकायत दर्ज की गई थी।

यह है मामला
अगले दिन सुबह किसी बच्ची का शव आमखो के पास कैंसर पहाड़ी पर झाड़ियों में पड़े होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस शव देख हैरान हो गई थी। उसका सिर कुचलकर हत्या की गई थी। ग्वालियर के कंपू थाना इलाके के आमखो से देर रात एक विवाह समारोह से गायब हुई छह साल की मासूम का शव सुबह कैंसर पहाड़ी के पास घाटी में पड़ा मिला था। पुलिस को विवाह समारोह के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध युवक बच्ची को लेकर जाते हुए दिखा था। बच्ची भिण्ड जिले के मौ तहसील की रहनी वाली है। वह ग्वालियर में अपने परिवार के साथ शादी समारोह में आई थी।

13 दिन के ट्रायल में आ गया फैसला
खास बात यह है कि आरोपी की वीडियो कांफ्रेसिंग से पेशी कराई गई। उसके बाद कोर्ट ने नाबालिक के साथ रेप और हत्या के आरोप में जीतेंद्र कुशवाह को दोषी पाते हुए फांसी की सजा का ऐलान कर दिया।

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मासूम को मिला इंसाफ, रेप के बाद हत्या करने वाले को मिली फांसी की सजा, कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

कटनी जिले में भी आरोपी को मिली फांसी
मध्यप्रदेश के कटनी जिले से भी शुक्रवार को एक दुष्कर्मी को फांसी की सजा का ऐलान हुआ है। पुलिस ने आरोपी आटो चालक राज कुमार कोलको यह सजा सुनाई है। इस मामले की खास बात यह है कि पांच दिनों में ही कोर्ट ने यह सजा सुनाकर नजीर पेश की है।

यह है मामला
कटनी की कोतवाली थाना क्षेत्र के शिवनगर निवासी ऑटोचालक जो कि 5 वर्ष की बच्ची को स्कूल लाता ले जाता था। तभी स्कूल से लौटते समय ऑटो चालक ने नाबालिक स्कूली छात्रा बच्ची के साथ अश्लील हरकत कर दी थी। बच्ची के पिता ने कोतवाली थाने में 7 जुलाई 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई। जिस पर 8 जुलाई को न्यायालय ने आरोपी को जेल भेजा। 23 जुलाई को चालान प्रस्तुत किया था। कोर्ट ने 5 दिन के अंदर शुक्रवार को ही फैसला सुना दिया। आरोपी राजकुमार सभी बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मासूम को सूनसान इलाके में ले जाता और उसके साथ गंदी हरकत करता था। यह क्रम उसने तीन दिन तक किया था।

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बड़ी खबर: बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा, पांच दिन में आया फैसला- देखें वीडियो

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इंदौर में 6 माह की बच्ची के साथ की थी दरिंदगी
इससे पहले इंदौर का रेप कांड भी कोई नहीं भूल सकता। घटना 21 अप्रैल 2018 की है। इस दरिंदे ने छह माह की बच्ची के साथ रेप के बाद पटक-पटक कर हत्या कर दी थी। इस मामले में भी कोर्ट ने त्वरित फैसला दिया और फांसी की सजा दे दी थी।

फांसी की सजा के बाद मासूम बच्ची के हत्यारे नवीन को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। बताया जाता है कि सजा मिलने के बाद जेल अफसरों ने उससे पूछा तो यही बोला कि कुछ भी नहीं हुआ है। कोर्ट में साहब ने पूछा था- कुछ बोलना है तुम्हें। मैंने कह दिया, जो करना है कर दो।

राजबाड़ा पर बच्ची के साथ में दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने नवीन को फांसी की सजा दी है। सजा के बाद उसे कड़ी सुरक्षा के बीच में जेल भेज दिया गया। सजा का फैसला आने के बाद उसे फांसी वार्ड में अन्य कैदियों के साथ में रख दिया गया है।

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मासूम बच्ची से दुष्कर्म और हत्या का आरोपी कोर्ट में बोला तुम्हें जो करना है करो

सागर में 46 दिनों में ही मिल गई दरिंदे को फांसी
सागर में पिछले दिनों ही एक मासूम से दुराचार के मामले में सागर जिले के रहली सिविल कोर्ट ने आरोपी को फांसी की जा सुनाई है। वारदात के बाद 46 दिनों में ही कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। गांव के धार्मिक स्थल पर ही यह घटना हुई थी।

यह है मामला
मामले में अनुसार 21 मई को रहली थाना क्षेत्र के एक गांव में खेल रही 9 साल की मासूम बच्ची को गांव का ही भग्गी उर्फ भागीरथ पटेल 40 साल उठाकर पास ही बने धार्मिक स्थल ले गया था। जहां उसने हैवानियत की हदें पार करते हुए मासूम से दुष्कर्म किया था। इसी दौरान मासूम की चींख सुनकर ग्रामीण वहां पहुंच गए थे और मासूम को बचा लिया था । मामले की शिकायत पर रहली थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। साथ ही चालान कोर्ट में पेश किया था।

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मंदसौर रेप केस का भी आएगा फैसला
मध्य प्रदेश के मंदसौर में 26 जून को सात साल की बच्ची से सामूहिक बलात्कार ने सभी को झकझौर दिया था। इसके बाद आरोपी इरफ़ान जेल में है, जिसकी सजा का ऐलान होना बाकी है। इस बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ कई जगह प्रदर्शन कर लोगों ने फांसी की सजा की मांग की है।

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